कातिलाना हमले के आरोप से पति-पत्नी बाईज्जत बरी
अमरावती/ दि.20- विगत 2018 में जिले के बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में किये गए कातिलाना हमले के मामले में स्थानीय जिला अदालत ने आरोपी पति-पत्नी को दोषमुक्त करते हुए बाईज्जत बरी कर दिया.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार बेनोडा पुलिस थाने में 17 जनवरी 2018 को शिकायतकर्ता माधुरी नवले ने दी शिकायत में बताया कि, हरि विजय लबडे व जया लबडे ने उनके दो बच्चों को अपने घर में कैद कर बेदम पीटा और घर का दरवाजा बंद कर घर में आग लगा दी. दोनों बच्चों को जान से मारने का प्रयास किया, इसपर पुलिस ने दोनों के खिलाफ दफा 307 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया. इस मामले की जिला अदालत के न्यायमूर्ति एस. एस. अडकर की अदालत में सुनवाई ली गई. एड. प्रशांत भेलांडे ने दोनों आरोपियों की ओर से जिरह पेश करते हुए अदालत में सिध्द किया कि, शिकायतकर्ता और आरोपियों के बीच संपत्ति को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी. जिस समय घटना का उल्लेख किया गया, उस समय दोनों बच्चे स्कूल गए थे. दोनों ही पक्षों की दलीले सुनने के बाद सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर हत्या करने के प्रयास के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. एड. प्रशांत भेलांडे का सहयोग एड. यश भेलांडे ने किया.