अमरावतीमहाराष्ट्र

पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद

अचलपुर/दि.16– अचलपुर की जिला व सत्र अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति वसीम खान चांद खान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर 2018 को दर्यापुर के मुल्लापुरा में रहनेवाले वसीम खान ने रात के वक्त अपनी पत्नी के साथ झगडा करते हुए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी. पश्चात पुलिस ने मामले की जांच करते हुए वसीम खान को गिरफ्तार किया था. जिसे मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मुलत: अकोला जिले की बालापुर तहसील अंतर्गत हातरुण गांव में रहनेवाला वसीम खान चांद खान विगत कुछ वर्षो से अपनी पत्नी के साथ दर्यापुर तहसील के बाभली परिसर अंतर्गत मुल्लापुरा में रहा करता था. वसीम खान को अपनी पत्नी के संदर्भ में कुछ संदेह था. जिसके चलते उसका आए दिन अपनी पत्नी के साथ झगडा हुआ करता था. 29 नवंबर 2018 की रात भी दोनों पति-पत्नी के बीच काफी जोर का झगडा हुआ था. जिसके बाद वसीम खान ने अपनी पत्नी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी. इस समय पति-पत्नी के बीच हो रहे जोरदार झगडे की आवाज सुनकर पडोस में रहनेवाले कुछ लोगों ने मृतका के भाई रियाजउल्ला खान (टाटानगर, दर्यापुर) को सूचित कर दिया था. लेकिन जब तक रियाजउल्ला खान मौके पर पहुंचा तब तक वसीम खान की पत्नी दम तोड चुकी थी. ऐसे में रियाजउल्ला खान द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्यापुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए वसीम खान को गिरफ्तार किया और जांच पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट पेश की. जहां पर जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 आर. बी. रेहपाडे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. इस समय अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील एड. डी. ए. नवले के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए अदालत ने आरोपी वसीम खान को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर पीएसआय सचिन इंगले एवं कोर्ट पैरवी अधिकारी के तौर पर हेडकांस्टेबल साजीद ने जिम्मा संभाला.

 

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