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झूठे तलाकनामा में नामजद हुए पति, सास-ससुर व वकील

विवाहिता इंसान पाने पहुंच गई थी अदालत

अमरावती/दि.17 – स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने ेवाली 28 वर्षीय विवाहित महिला को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताडित करने के साथ ही उसे गैरकानूनी तरीके से तीन तलाक देने और पुलिस स्टेशन में फर्जी तलाकनामा पेश करने के मामले में अदालत के निर्देश पर नागपुरी गेट पुलिस ने महिला के पति व सास-ससुर सहित झूठा तलाकनामा तैयार करवाने वाले वकील व उसके अटर्नी को भी विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय विवाहिता को उसके पति व सास ससुर आये दिन प्रताडित किया करते थे. साथ ही 25 अक्तूबर 2023 को उसके पति इमरान खान गफार खान ने उसे गैरकानूनी तरीके से तीन तलाक दिया. जिसके चलते वह अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंची, तो इमरान खान ने इससे पहले ही 8 अक्तूबर 2023 को पुलिस स्टेशन में तलाकनामा/खुलानामा का दस्तावेज जमा करा दिया है. जिसे देखकर फिर्यादी महिला को काफी आश्चर्य हुआ. साथ ही उसने आरोप लगाया कि, उसके पति तथा सास-ससुर ने कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए खुलानामा के झूठे दस्तावेज तैयार कराये गये है. जिसे लेकर फिर्यादी महिला ने क्रिमिनल अपील के तहत अदालत में गुहार लगाई. जिस पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी की अदालत क्रमांक-9 ने मामले की जांच का आदेश पारित किया और पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिये. जिसके चलते नागपुरी गेट पुलिस ने महिला के पति इमरान खान गफ्फार खान (36) व ससुर गफ्फार खान माजीद खान (70, ताज नगर निवासी), एड. किरण गजभिये (40, मधुबन कालोनी, नई बस्ती बडनेरा), शेख हब्बू शेख हसन तथा अयुब बन्ने (50, कमेला ग्राउंड) सहित एक महिला के खिलाफ भादंवि की धारा 415, 416, 417, 418, 419 व 420 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है.

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