अमरावती/प्रतिनिधि दि.५ – वैसे तो जिले में रोडरोमियो ओर सिरफिरे आशिकों की कमी नहीं है जो हमेशा सडक से गुजरने वाले नाबालिग, युवती व महिला से छेडछाड करते रहते हैं, लेकिन इसी तरह 5 वर्ष पहले आरोपी ने प्यार का इजहार करते हुए नाबालिग से आई लव यू कहा था, जिसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. इस मामले में सोमवार को अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देकर 7 दिन की सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के अनुसार मंगरुल दस्तगीर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली पीडिता स्कूल जा रही थी. इस समय प्रमोद खडसे ने उसका पीछा किया, लेकिन नाबालिग ने इस ओर नजर अंदाज किया था. इसके बाद 18 अगस्त 2016 को जब नाबालिग कुएं पर पानी भरने के लिए गई. तब प्रमोद ने नाबालिग को आई लव यू कहा. नाबालिग की शिकायत पर मंगरुल दस्तगीर पुलिस ने अपराध दर्ज किया. एस.पी.ठावरे ने जांच कर 29 नवंबर 2016 में दोषारोपपत्र दाखिल किया. अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश एस.जे.काले के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. सरकारी पक्ष की ओर से अड.शशिकिरण पलोड ने 7 गवाहों के बयान दर्ज किये. सरकार व बचाव पक्ष का युक्तीवाद सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 354 (ड) के तहत 7 दिन की सक्त कारावास व 100 रुपए दंड तथा दंड नहीं भरने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा 11, 12 पोस्को अंतर्गत 7 दिन के सख्त कारावास व 100 रुपए दंड, दंड नहीं भरने पर 3 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में पैरवी अधिकारी के रुप में योगेेंद्र लाड व राजेश गावंडे ने कामका संभाला.