अमरावती

नाबालिगों ने वाहन चलाया तो 25 हजार रुपए जुर्माना

25 वर्ष की आयु तक ‘लाइसेंस’ भी नहीं मिलेगा

* परिवहन आयुक्त के आरटीओ को निर्देश
अमरावती/दि.5– नाबालिग वाहन चालकों के कारण शहर दुर्घटनाओं में बढोतरी हुई है. अनेक बाद दुर्घटना में नाबालिग जख्मी होते हैं तथा कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है. नाबालिग वाहन चालकों के कारण होनेवाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग ने 25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लाइसेंस न देने की नई कार्रवाई शुरु की है. इस बाबत परिवहन आयुक्त ने आरटीओ को आदेश दिए हैं.
अप्रैल व मई माह में प्रादेशिक परिवहन विभाग की तरफ से मोटार वाहन कानून के तहत करीबन 45 चालक व संचालकों पर कार्रवाई की गई है. नाबालिग को वाहन देने पर दुर्घटना होती है. इस बाबत पालकों व्दारा सावधानी बरतना आवश्यक है. अमरावती प्रादेशिक परिवहन विभाग की तरफ से चलाई गई वाहनों की जांच के दौरान नाबालिग किशोर वाहन चलाते दिखाई दिए हैं. प्रादेशिक परिवहन विभाग ने उन पर मोटार वाहन कानून की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई कर प्रकरण न्याय प्रविष्ठ किए हैं. आरटीईओ की तरफ से वाहन जांच अभियान में दो माह में 45 नाबालिग वाहन चलाते दिखाई दिए.

* क्या है परिवहन आयुक्त का आदेश
प्रादेशिक परिवहन विभाग व्दारा चलाए गए जांच अभियान में पालक अपने नाबालिग बेटों को वाहन देते दिखाई दिए हैं. संबंधित चालक और संचालक को 25 हजार रुपए जुर्माना और वाहन चलाने के लिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे.

* नाबालिगों को दुपहिया न दें
मोटार वाहन कानून के प्रावधान के मुताबिक पालकों ने अपने नाबालिग बेटों को दुपहिया वाहन चलाने नहीं देना चाहिए. इसके लिए प्रबोधन भी किया जा रहा है. आरटीओ की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है.
– सिद्धार्थ ढोके,
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

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