यदि टीडीएस, टीसीएस 25,000 रु. या ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरुरी
आयकर रिटर्न फाइलिंग के नए नियम
नई दिल्ली./दि.23– सरकार ने अब हर उस व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया, जिसका एक वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस/टीसीएस 25,000 रुपे या इससे अधिक है. सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 रुपए से अधिक होने पर यह नियम लागू होगा. उन लोगों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा जिनके बचत खाते में एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपे या इससे ज्यादा जमा हो, भले उनकी आय आयकर के दायरे में न हो.
वैसे टीडीएस/टीसीएस के क्रेडिट का दावा करने के लिए आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लेकिन आयकर विभाग की ओर से रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य नहीं थी. सीए विकास अग्रवाल ने कहा कि सरकार नए नियम के जरिए उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो अधिक मूल्य वाले लेनदेन करते हैं. लेकिन कर योग्य आय इनकम टैक्स की छूट सीमा से कम होने के कारण रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं. इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या बढ़ेगी और सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता आएगी.
इन्हें दाखिल करना होगा आयकर रिटर्न…
– यदि व्यापार की कुल बिक्री/टर्नओवर या सकल प्राप्ति 60 लाख रुपए से अधिक हो.
– यदि किसी को उसके पेशे से कुल सकल प्राप्ति 10 लाख रुपए से अधिक हो.
-एक वित्त वर्ष में टीडीएस और टीसीएस 25,000 रु. या उससे अधिक हो.
-60 वर्ष या अधिक उम्र है और टीडीएस-टीसीएस 50,000 रुपए या अधिक हो.
-यदि एक वित्त वर्ष में बचत बैंक खाते में जमा रकम 50 लाख रु. या अधिक हो.
इनके लिए पहले ही अनिवार्य था
1.बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक में एक या अधिक चालू खातों में एक करोड़ रु. या अधिक राशि जमा हो.
2. विदेश यात्रा खर्च पर 2 लाख रु. या अधिक राशि या तो खुद पर या किसी अन्य के लिए खर्च की हो.
3. एक लाख रुपए या अधिक बिजली की खपत के लिए खर्च किया हो.