वकील का वक्त पर कोट नहीं सिला तो दुकानदार पर 25 हजार का जुर्माना
अमरावती जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने सुनाया फैसला
अमरावती/दि.7 – परतवाडा में रहने वाले एक वकील ने अमरावती के बिजीलैंड मार्केट की एक दुकान से कोट सिलवाने के लिए कपडा खरीदा. उसी दुकानदार के कहने पर उनके पास ही कोट सिलवाने के लिए डाला. परंतु दुकानदार ने दिए गए वक्त पर कोट सिलकर वकील को नहीं दिया. उस पर एड. तरुण शेंडे ने जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग में शिकायत दी. आयोग ने ब्लेझर्स स्टूडियों के संचालक अमर लुल्ला व व्यवस्थापक सुधीर दुधलानी को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
परतवाडा के विद्यानिकेतन कालोनी में रहने वाले एड तरुण शेंडे ने परिवार के इसी तरह धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 26 अक्तूबर 2019 को अमरावती के बिजीलैंड स्थित ब्लेझर्स स्टूडियों के संचालक अमर मानकचंद लुल्ला व ब्लेझर्स स्टूडियों के व्यवस्थापक सुधीर दुधलानी की दुकान से कोट के लिए कपडा खरीदा. उनकी सूचना के अनुसार वहीं पर कोट सिलवाने के लिए वहीं दे दिया. इस समय कार्यक्रम से पहले कोट सिलकर देने का तय किया गया. मगर दी गई समयावधि में कोट सिलकर नहीं दिया. जिसके कारण कार्यक्रम मेें पहनने के लिए कोर्ट नहीं मिला और इस वजह से एक तरह से दुकानदार ने उनके साथ धोखाधडी की, ऐसा एड. शेंडे का कहना है.
इस बीच एड. शेंडे ने 30 अक्तूबर 2019 को दुकानदार के पास लगातार प्रयास किए मगर उन्हें सकारात्मक प्रतिसाद नहीं मिला. तब 2 दिसंबर 2019 को संपर्क करने पर उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया. उनके साथ धोखाधडी होने के कारण एड. तरुण शेंडे ने ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज कराई. दुकानदार ने कोट वक्त पर रहते सिलकर नहीं दिया. इसके कारण सदोष सेवा का व्यवहार हुआ. जिससे ग्राहक संरक्षक कानून की धारा के तहत 25 हजार रुपए जुर्माना ठोका गया. 30 दिन के अंदर आदेश का पालन करे, ऐसा ब्लेझर्स स्टूडियों के संचालक अमर लुल्ला व व्यवस्थापक सुधीर दुधलानी को जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने आदेश दिए. इस मामले में शिकायतकर्ता एड. तरुण शेंडे की ओर से एड. भरत शेंडे ने दलीले पेश की.