अमरावती/दि.28– शिक्षणाधिकारी के अनुमति के बगैर सुबह 9 बजे के पूर्व शाला शुरु करनेवालो को कारण बताओ नोटिस दी जानेवाली है. अनेक शालाएं नियमो के बावजूद यदि सुबह 9 बजे के पूर्व शाला शुरु करते होगे और यह बात सामने आई तो ऐसी शालाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जानेवाली है.
इस बार शैक्षणिक वर्ष से सभी व्यवस्थापन के सभी माध्यमो की कक्षा 4 थी तक शाला सुबह 9 बजे के बाद शुरु करने का निर्णय शालेय शिक्षा विभाग ने लिया है. गत वर्ष अनेक शालाओं ने इस निर्णय का पालन नहीं किया और शाला सुबह जल्द शुरु रखी. इस कारण विद्यार्थियों की नींद पूरी न होने का मुद्दा प्रस्तुत कर राज्यपाल रमेश बैस ने शाला का समय बदलने की सूचना की थी. इसके मुताबिक शालेय शिक्षण विभाग ने 4 थी तक शाला सुबह 9 बजे बाद ही शुरु करनेबाबत आदेश जारी किए. इस निर्णय पर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से अमल करने की सूचना दी थी. निर्णय पर अमल करने अनेक तकनीकी मुद्दे भी उपस्थित किए गए. विद्यार्थियों का यातायात करनेवाले स्कूल बस चालको ने भी इस निर्णय का विरोध किया. कुछ शालाओं ने पालको से चर्चा कर समय निश्चित किया और कुछ शालाओं ने इस निर्णय का पालन नहीं किया. इस कारण शिक्षा विभाग के निर्णय के अमल पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हुआ. इस पृष्ठभूमि पर शिक्षण विभाग की ऑनलाईन हुई बैठक में अन्य विषय के साथ शाला के समय के निर्णय के अमल बाबत भी चर्चा हुई. प्राथमिक शिक्षण संचालक ने राज्य के सभी माध्यमो की, सभी व्यवस्थापन की 4 थी तक शाला शासन के निर्णय के मुताबिक सुबह 9 बजे के बाद ही शुरु करना आवश्यक रहने, सुबह 9 बजे के पूर्व शाला शुरु करनी हो तो संबंधित शाला को इसका कारण बताकर शिक्षणाधिकारी से अनुमति लेने और बगैर अनुमति के सुबह 9 बजे के पूर्व शाला शुरु करने पर कारण बताओ नोटिस देने की सूचना दी है.
* शासन के आदेश का पालन जरुरी
शासन के आदेश का पालन उचित रुप से आवश्यक है. 9 बजे के पूर्व शाला शुरु करनी हो तो संबंधित शाला को कारण देकर शिक्षणाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है. बगैर अनुमति के यदि शाला 9 बजे के पूर्व शुरु की गई तो ऐसी शालाओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
– बुद्धभूषण सोनवने, शिक्षाधिकारी (प्राथमिक).