वाहन पर ‘एल’ नहीं रहने पर लगेगा पांच सौ रूपए दंड
अमरावती/दि.4-लर्निंग लायसेंस के पास होने पर संबंधित व्यक्ति के वाहन पर ‘एल’ अक्षर अंग्रेजी में लिखना आवश्यक है. अगर प्रशिक्षु चालक अपने वाहन पर ‘एल’ नहीं लिखता है तो उस वाहन चालक पर कार्रवाई कर पांच सौ रूपए का दंड वसूला जायेगा. ऐसे निर्देश प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्बारा दिए गये है.
* लर्निंग लायसेंस निकालने की प्रतिक्रिया शुरू
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में लर्निंग लायसेंस निकालने की प्रक्रिया शुरू ही रहती है. रोजाना नये आवेदन ऑनलाइन स्वरूप में किए जाते है.
* नंबरप्लेट नहीं रहने पर भी पांच सौ रूपए दंड
वाहन पर नंबरप्लेट नहीं रहने पर भी पांच सौ रूपए का दंड वसूला जायेगा. अनेकों बार वाहन चालक पुलिस की आंखों में धूल झोंकते है. जिसके चलते अब पांच सौ रूपए का दंड वसूला जायेगा.
* ‘एल’ के नियमों को लेकर जागृति का अभाव
जिले में ‘एल’ के नियमों को लेकर जागृति नहीं रहने पर प्रशिक्षण ले रहे वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते. उनसे दंड भी वसूला नहीं जाता. जिसमें वाहन चालक खुले आम नियमों का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं.
* नियमों का पालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई
यातायात संदर्भ में नियमों का पालन करना आवश्यक है. नाबालिग वाहन धारक नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चला रहे उन पर नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जायेगी.
* प्रशिक्षु वाहन चालक पहचाने कैसे ?
वाहन चालक प्रशिक्षु है और उसके पास लर्निंग लायसेंस है या नहीं यातायात पुलिस को जानकारी नहीं होती. जिसमें अनेको बार कार्रवाई करने में अडचन आती है.
प्रशिक्षु वाहन चालक के वाहन पर ‘एल’ लिखना अनिवार्य है जांच के दौरान ‘एल’ नहीं दिखाई दिया तो पांच सौ रूपए वसूले जाने का प्रावधान है.
– सिध्दार्थ ठोके,
सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
अमरावती