अमरावती

लाईसेन्स नहीं, तो पांच हजार का दंड भरो

अमरावती/दि.8 – केंद्रीय संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर दंड की रकम में बदलाव किया गया है. बढते सडक हादसों तथा दिनोंदिन बढती अल्पवयीन वाहन चालकों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु यह कदम उठाया गया है. इसके तहत अब यदि कोई व्यक्ति बिना लाईसेन्स वाहन चला रहा है, तो उसे पांच हजार रूपये का दंड भरना होगा. शहर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत जनवरी माह में 8 हजार 950 लोगों को दंडित किया गया और उनसे 8 लाख 14 हजार 350 रूपये का दंड वसूल किया गया.

ट्रिपल सीट वाहन चालकों पर भी कार्रवाई

शहर में जनवरी माह के दौरान 793 ट्रिपल सीट वाहन चालकों को दंडित किया गया. जिसके लिए प्रत्येक वाहन चालक से दंड के तौर पर 1-1 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया गया.

गाडी चलाते समय मोबाईल पर बात करना पडा महंगा

शहर पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र अंतर्गत सडकों पर वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करना 285 लोगों के लिए काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस द्वारा उनसे 1-1 हजार रूपये का दंड वसूला गया. बता दें कि, इन दिनों वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात करने की आदत काफी अधिक बढ गई है. किंतु इसकी वजह से सडक हादसों का प्रमाण भी काफी अधिक बढ गया है. जिसे नियंत्रित करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है.

तेज रफ्तार वाहन चालकों पर सर्वाधिक कार्रवाई

इन दिनों शहर में युवा वाहन चालकों की संख्या काफी बढ गई है. साथ ही अब शहर की सडकें भी काफी अच्छी है. ऐसे में युवा वाहन चालक अपने वाहनों को सडकों पर बडे तेज रफ्तार ढंग से चलाते है. जिनके खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है और जनवरी माह के दौरान 972 तेज रफ्तार वाहन चालकोें के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे दंड की राशि वसूल की गई. इसमें से कई वाहन चालकों को ई-चालान भेजा गया है.

  • शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार वाहन चलानेवालों की संख्या जनवरी माह में सर्वाधिक रही. ऐसे करीब 972 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है. शहर पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में गैर जिम्मेदारीपूर्ण और लापरवाह ढंग से वाहन चलानेवाले लोगोें पर कार्रवाई की जा रही है.
    – राहुल आठवले,
    यातायात शाखा प्रमुख

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