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बाहर जा रहे हैं, जेब में 50 हजार से ज्यादा न हो

विधानसभा चुनाव आचार संहिता का असर

* इससे अधिक रकम हो सकती है जब्त
अमरावती/दि. 5 – यदि इन दिनों आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी जेब में अथवा बैग में 50 हजार से अधिक रकम नहीं रख सकते. यदि चुनाव आयोग के दस्ते ने यह रकम पकडी तो वह जब्त भी हो सकती है. प्रदेश के अनेक भागों और पडोसी जिलों में चुनावी दस्तों ने ऐसी लाखों की राशि जब्त की है. जो अब संपूर्ण कार्यवाही और कोर्ट कचेहरी के बाद ही संबंधित को लौटाई जाएगी.
* लागू है आचार संहिता
जिले और राज्य में 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता गत 16 अक्तूबर से लागू है. जिसमें नागरीक अपने पास केवल 50 हजार नकद रख सकते हैं. इससे अधिक कैश पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आचार संहिता का मामला दर्ज किया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में सख्त आदेश जारी कर रखे हैं. इतनाही नहीं तो पासपडोस के जिलो में लाखों की कैश चुनावी टीम ने जांच-पडताल में जब्त कर रखी है.
* इन कामों पर भी पाबंदी
आचार संहिता लागू होने से केंद्र और राज्य सरकार कोई नई योजना अथवा घोषणा नहीं कर सकती. सरकारी संसाधनों का चुनावी तैयारियों में उपयोग नहीं किया जा सकता. दीवारों पर लिखे गए सभी पार्टीयों के नारे और प्रचार सामग्री हटा दी जाती है. पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाने के लिए चुनाव आयोग और संबंधित निकाय की इजाजत लेनी होती है. धार्मिक स्थलों का भी उपयोग इस दौरान नहीं किया जा सकता. मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती. घूंस के बल पर वोट हासिल नहीं कर सकते. मतदान केंद्रो पर वोटर्स को लाने वाहन भी उपलब्ध नहीं करवा सकते. जुलूस या सभा के लिए राजनीतिक दलों को पहले अनुमति लेनी होगी.
* रैलियों की वीडियोग्राफी
इसी प्रकार चुनाव अधिकारी ने निर्देश दे रखे हैं. आयोग के प्रावधान भी हैं, जिसके मुताबिक चुनावी रैली, सभा, पदयात्रा की वीडियोग्राफी की जाए. जिसके आधार पर खर्च का निर्धारण संबंधित यंत्रणा करती है.

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