अमरावतीमहाराष्ट्र

दो से ज्यादा बच्चे तो नहीं बन पाएंगे केंद्र प्रमुख

सरकार ने नियम में नए प्रावधान

मुंबई/दि.13-राज्य के जिला परिषद (जिप) स्कूलों के लिए दो से ज्यादा बच्चों वाले शिक्षक केंद्र प्रमुख बनने के लिए अपात्र होंगे. केंद्र प्रमुख पदों पर पदोन्नति से होने वाली नियुक्ति के लिए संबंधित शिक्षकों को महाराष्ट्र नागरी सेवा (छोटा परिवार प्रतिज्ञापन) नियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छोटे परिवार का प्रतिज्ञापत्र (घोषणा पत्र) पेश करना होगा. जिसमें यदि दो से अधिक बच्चे होंगे तो संबंधित शिक्षक केंद्र प्रमुख के लिए अपात्र ठहराए जाएंगे. सरकार के नियमों के अनुसार जिला परिषद के 15 से 16 स्कूलों के लिए एक केंद्र प्रमुख नियुक्त किए जाते हैं. राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महाराष्ट्र जिला परिषद जिला सेवा (सेवा प्रवेश) नियम 1967 में संशोधन प्रस्तावित किया है. इसके तहत सरकार ने नियम में नए प्रावधान किए हैं. जिसमें सरकार ने केंद्र प्रमुख पद पर नियुक्ति के लिए मापंदड तय किया है. सरकार ने प्रस्तावित संशोधन के लिए मसौदे पर 5 सितंबर 2024 तक लोगों से सुझाव मांगा है. मुंबई के फोर्ट स्थित बांधकाम भवन में राज्य ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव के पास नागरिक सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.

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