बाल कामगार रखोगे, तो होगी जेल
अमरावती /दि.13 – बाल मजदूरी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. जिसके चलते सरकार ने बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही बाल मजदूरी को रोकने हेतु कडे कानून भी बनाए है. परंतु इसके बावजूद भी कई स्थानों पर कम उम्र वाले बच्चे पढाई-लिखाई करने की बजाय मेहनत मजदूरी व साफ-सफाई जैसे काम करते दिखाई देते है. ऐसे में बाल कामगारों से काम करने के मामले सामने आने पर संबंधित आस्थापनाओं के मालिकों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें दो वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा हो सकती है.
* 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का काम करना मना
14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का किसी भी दुकान व कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध है. साथ ही किशोरवयीन बच्चों को काम पर रखना कानूनन अपराध है.
* कहां करे शिकायत?
कहीं पर भी बाल कामगार पाये जाने पर इसकी शिकायत सरकारी कामगार अधिकारी अथवा कामगार उपायुक्त कार्यालय में करनी होती है, ऐसी शिकायत मिलने पर कामगार अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है.
* 11 माह में 25 लोगों पर कार्रवाई
जिलाधीश कार्यालय के पास स्थित कामगार उपायुक्त कार्यालय द्वारा हर महिने जिले की सभी आस्थापनाओं की जांच की जाती है. इस समय कही पर भी बाल कामगार पाये जाने पर संबंधित मालिक के खिलाफ फौजदारी अपराध दर्ज करते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है. जिसके तहत विगत 11 माह के दौरान 25 आस्थापना मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.