अमरावती

रात 10 के बाद ट्रेन में जोर से गाना बजाया तो होगी कार्रवाई

अन्य यात्रियों की नींद में नहीं पडना चाहिए खलल

अमरावती/दि.10 – रेल्वे में यात्रा करने वालों के लिए रेल्वे प्रशासन ने एक नियमावली तय कर दी है. जिसके चलते यात्रा के दौरान देर रात तक मोबाइल पर जोर-जोर से गाने बजाने या उची आवाज में बात करने की आदत महंगी पड सकती है. क्योंकि अगर रात 10 बजे के बाद किसी अन्य यात्री द्बारा इसे लेकर शिकायत की जाती है. जोर-जोर से गाने बजाने वाले या उची आवाज में बात करने वाले व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना पड सकता है. ऐसे में रात के समय रेल यात्रा करते वक्त इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि, अपनी वजह से किसी अन्य यात्री की नींद में खलल न पडे और उन्हें कोई तकलीफ ना हो.
उल्लेखनीय है कि, किसी भी सार्वजनिक स्थान अथवा सार्वजनिक सुविधा का प्रयोग करते हेतु सरकार द्बारा कुछ नियम व शर्ते तय की गई है. जिसके तहत रेलगाडी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी नियम व शर्ते तय किए गए है. जिसके मुताबिक यात्रा के दौरान विशेष कर रात 12 बजे के बाद कोच में जोर-जोर से बात करने या बिना हेडफोन लगाए मोबाइल पर गाना बजाने को नियमों का उल्लंघन माना गया है. ऐसा करने से अन्य यात्रियों को तकलीफ होने के साथ ही उनकी नींद में खलल पड सकता है. जिसे लेकर शिकायत मिलने पर रेल्वे पुलिस द्बारा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

* तो होगी कार्रवाई
कई लोगों को रेल यात्रा करते समय गाने सुनने की आदत होती है. केवल खुद के सुनने लायक आवाज में या मोबाइल पर हेडफोन लगाकर गाने सुनने में कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन जोर-जोर से फुल वॉल्यूम में गाना बजाकर अन्य लोगों को तकलीफ होने लायक स्थिति पैदा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. विशेष तौर पर रात 10 बजे के बाद नियमों का पालन नहीं करने और ट्रेन में शोर-शराबा करने पर निश्चित रुप से संबंधित यात्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

* रात 10 बजे के बाद….
– उंची आवाज में बात करना बंद – रात 10 बजे के बाद अधिकांश रेल यात्री के सोने का समय रहता है. जिसके चलते इस समय जोर-जोर से बात करने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
– जोर-जोर से गाने बजाना बंद – रात 10 बजे के बाद मोबाइल अथवा अन्य किसी भी डिवाईज के जरिए जोर-जोर से गाने बजाना भी प्रतिबंधित किया गया है. ताकि अन्य यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, इस नियम का भी कडाई से पालन करना अनिवार्य किया गया है.
– नाईट लैम्प छोडकर सभी लाईट बंद – रात के समय रेलगाडी में कम प्रकाश वाले कुछ लैम्प ही शुरु रखे जाते है और इसके अलावा अन्य सभी तरह के लैम्प बुझा दिए जाते है, ऐसे में मोबाइल टॉर्च या बैटरी टॉर्च को बेवजह जलाना भी रात के समय प्रतिबंधित है.

* कहां करें शिकायत
रात 10 बजे के बाद लगभग सभी यात्रियों के सोने का वक्त रहता है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बिना वजह ट्रेन की बोगी में लाईट जलाता है, जोर-जोर से गाने बजाता है, या उंची आवाज में बात करता है, तो अन्य यात्रियों को तकलीफ होने वाली ऐसी हरकतों को लेकर ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीसी व आरपीएफ स्टाफ को शिकायत देने के साथ ही ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है.

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