अमरावती

दहशत फैलाओगे तो जेल जाओगे

अमरावती/ दि.17 – वर्ष 2022 में जिले के 15 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एपीडीए कानून के तहत कार्रवाई की गई और इन कुख्यातों को सालभर के लिए जिला मध्यवर्ती कारागार में स्थानबध्द किया गया. इन कार्रवाईयों के जरिये पुलिस ने अराजक तत्वों को सीधा संदेश दिया है कि, अगर कानून का उल्लंघन करोगे और दहशत फैलाओगे तो सीधा जेल भेज दिया जाएगा.

जिले में 15 ‘दादा’ व ‘भाई’ लोगों पर कार्रवाई
जिले में उत्पात मचाकर दहशत फैलाने वाले 15 दादा व भाई लोगों के खिलाफ एमपीडीए कानून का डंडा चलाया गया. पुलिस प्रशासन व्दारा की जाने वाली तडीपारी की कार्रवाई को भी नहीं गिनने वाले कुख्यात अपराधियों को परिसर में शांति बनाए रखने हेतु एक साल के लिए जेल भेज दिया गया.

क्या है एमपीडीए कानून
महाराष्ट्र झोपडपट्टी दादा, हाथभट्टीवाले, औषध द्रव्य विषयक अपराधी व खतरनाक व्यक्ति, द़ृकश्राव्य कलाकृति का बिना अनुमति प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति के विघातक कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अधिनियम 1981 को ही एमपीडीए कानून कहा जाता है.
पेशेवर अपराधी अथवा सार्वजनिक कानून व व्यवस्था भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एमपीडीए की कार्रवाई की जाती है.
इस कानून के अनुसार पेशवर अपराधी को एक साल के लिए जेल में स्थानबध्द किया जाता है.

सर्वाधिक तीन को परतवाडा से उठाया
परतवाडा व अचलपुर जुडवा शहर में उत्पात मचाने वाले पवन उर्फ पैदल परिवाले, नितीन खोलापुरे तथा सूरज उर्फ लल्ला कालिचरण ठाकुर इन तीन आरोपियों को एमपीडीए कानून के तहत एक साल के लिए जेल में डाला गया.

किस वर्ष में कितनी कार्रवाई
वर्ष कार्रवाई
2020 02
2021 04
2022 15

सन 2022 में 15 पेशेवर व कुख्यात अपराधियों के खिलाफ एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें 1 साल के लिए जेल में स्थानबध्द किया गया.
– तपन कोल्हे,
पुलिस निरीक्षक, स्थानीय अपराध शाखा

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