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लाईसेंस की आड में चल रहा अवैध साहूकारी का धंधा

इस वर्ष 73 करोड रुपयों के साहूकारी कर्ज का हुआ वितरण

अमरावती/दि.9 – जिले में सहकार विभाग से साहूकारी व्यवसाय करने का लाईसेंस प्राप्त रहने वाले 635 साहूकार है. लेकिन हकीकत में कई साहूकारों द्वारा सरकारी लाईसेंस की आड लेते हुए अवैध साहूकारी करने का गोरखधंधा भी चलाया जाता है. यह बात सहकार विभाग द्वारा साहूकारों के खिलाफ की जाती कार्रवाई से स्पष्ट होती है. उल्लेखनीय है कि, सबूतों के साथ शिकायत मिलने के बाद ही सहकार विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है. इस बात का पूरा फायदा साहूकारों द्वारा उठाया जाता है और सालाना 9 फीसद ब्याज का नियम रहने क ेबावजूद 36 से 60 फीसद वार्षिक ब्याज दर वसूलते हुए जरुरतमंदों का आर्थिक शोषण किया जाता है.
बता दें कि, किसानों सहित सर्वसामान्यों की साहूकारी पाश से मुक्ति कराने हेतु 10 वर्ष पहले महाराष्ट्र साहूकारी नियमन अधिनियम 2014 को अस्तित्व में लाया गया. जिसके चलते सहकार अधिकारियों को अच्छे खासे अधिकार मिले. परंतु इसके बाद अवैध साहूकारी के खिलाफ कोई विशेष कार्रवाईयां नहीं हुई. जिसके चलते साहूकारों की संख्या लगातार बढती रही. इस समय जिले में 635 लाईसेंस धारक साहूकार है और इन साहूकारों द्वारा जिले के 57 हजार किसान व सर्व सामान्य नागरिकों को गैर कृषि कर्ज के शिर्षकतले 73 हजार करोड रुपयों का कर्ज वितरीत किया गया है. हकीकत में लाईसेंस धारक साहूकारों द्वारा यह कर्ज नियमानुसार ही दिया गया है. परंतु कुछ साहूकारों द्वारा नियमबाह्य तरीके से बांटे गये कर्ज की रकम करोडों रुपयों के आसपास है और इस कर्ज पर अनाप-शनाप दरों से ब्याज भी वसूला जा रहा है. अपनी बदनामी होगी, या फिर गिरवी रखा गया माल वापिस नहीं मिलेगा. इस डर के चलते कई बार कर्जदारों द्वारा ऐसे मामलों में शिकायत नहीं की जाती. जिसका अवैध साहूकारों द्वारा भरपूर फायदा उठाया जाता है.

* 57 हजार लोग पहुंचे साहूकारों के दरवाजे पर
इस बार साहूकारों द्वारा 57 हजार किसानों व नागरिकों को गैर कृषि कर्ज शिर्षकतले करीब 73 करोड रुपए बतौर कर्ज वितरीत किये गये है. जिसकी तुलना में नियमबाह्य व अवैध तरीके से वितरीत किये गये कर्ज की रकम कई गुना अधिक है. इसके अलावा विगत गिरवी कर्ज की रकम भी 2 करोड रुपए के आसपास है. कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि, जिले के प्रत्येक शहरों व बडे गांवों में कई अवैध साहूकार है. जिनके द्वारा नियमबाह्य तरीके से कर्ज वितरीत करने के साथ ही मनमाने तरीके से ब्याज की वसूली की जा रही है.

* अमरावती व अचलपुर में सर्वाधिक साहूकार
जिले में सहकार विभाग का लाईसेंस प्राप्त 635 साहूकार है. जिसमें से 50 फिसद से अधिक यानि 237 साहूकार अमरावती तहसील में ही है. वहीं 149 साहूकार अचलपुर तहसील में है. सबसे कम 8 व 9 लाईसेंस धारक साहूकार क्रमश: भातकुली व चांदूर रेल्वे तहसीलों में है. इसके अलावा पेसा कानून के चलते चिखलदरा तहसील में साहूकारी व्यवसाय हेतु लाईसेंस ही नहीं दिये जाते.

* लाईसेंसधारक साहूकारों को नियमानुसार ब्याज लेना होता है. यदि किसी भी साहूकार द्वारा नियमबाह्य तरीके से ब्याज लिया जाता है अथवा बिना लाईसेंस लिए साहूकारी का व्यवसाय किया जाता है, तो ऐसे लोगों की आवश्यक दस्तावेजों व सबूतों के साथ सहकार विभाग के पास शिकायत की जानी चाहिए, ताकि उसके आधार पर संबंधित साहूकार के खिलाफ सहकार विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सके.
– शंकर कुंभार,
जिला उपनिबंधक,
सहकार विभाग.

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