अमरावती

भारी भरकम ब्याज के साथ खेत भी लूट रहे अवैध साहूकार

जिले में धडल्ले से चल रहा अवैध साहूकारी का व्यवसाय

अमरावती/दि.18– साहूकारी अधिनियम को अमल में लाए जाने के बाद अनाप-शनाप ब्याजदारों का साहूकारी का व्यवसाय करने वाले अवैध साहूकारों पर कुछ हद तक अंकुश लगा है. परंतु यह पूरी तरह से रुक नहीं पाया है. जिले में 409 लाईसेंस धारक निजी साहूकार है. वहीं इससे कई गुणा अधिक अवैध साहूकार ही है, जो कर्ज की राशि पर प्रतिमाह 5 से 10 फीसद का भारीभरकम ब्याज लेते हुए कर्जधारकों का आर्थिक शोषण कर रहे है. साथ ही ऐसे अवैध साहूकारों द्बारा कर्ज अदायगी में नाकाम रहने वाले कर्जधारकों की संपत्तियां भी हडप ली जाती है.

विशेष उल्लेखनीय है कि, सहकार विभाग के पास सबूतों के साथ शिकायत किए जाने के बाद ही ऐसे अवैध साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई होती है, अन्यथा नहीं. वहीं दूसरी ओर केवल 500 रुपए में साहूकारी का लाईसेंस मिल जाता है. जिसके चलते कुछ लाईसेंस धारक साहूकारों द्वारा भी अपने लाईसेंस की आड में अवैध साहूकारी किए जाने के मामले सामने आते है. परंतु ऐसे सभी मामलों में किसानों सहित नागरिकों का शोषण होता है.

* जिले में 409 अधिकृत साहूकार
जिले में 409 लाईसेंस धारक साहूकार है. इन साहूकारों की प्रतिवर्ष अपने लाईसेंस का नुतनीकरण करना होता है. जिले में साहूकारों की सर्वाधिक संख्या अमरावती व अचलपुर तहसील में है.

* कितना ब्याज ले सकते है अधिकृत साहूकार?
लाईसेंस धारक साहूकार द्वारा किसानों से तारण कर्ज पर सालाना 9 फीसद व बिना तारण कर्ज पर सालाना 12 प्रतिशत ब्याज लिया जा सकता है. वहीं किसानों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए तारण कर्ज पर 15 फीसद व बिना तारण कर्ज पर 18 फीसद प्रतिवर्ष का ब्याज लिया जा सकता है.

* 5 फीसद प्रतिमाह की ब्याज दर से होती है वसूली
अवैध साहूकारों द्बारा प्रतिमाह 5 फीसद की दर से ब्याज की वसूली की जाती है. वहीं कुछ लाईसेंस धारक साहूकार भी नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रतिमाह 3 से 4 फीसद की दर से ब्याज वसूल करते हुए कर्ज धारकों का शोषण करते है. ऐसे मामले भी सामने आए है.

* 9 माह में 29 साहूकारों पर एफआईआर
जनवरी से सितंबर माह की कालावधी के दौरान 29 अवैध साहूकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. सहकार विभाग के पास इस कालावधी के दौरान 293 शिकायतें प्राप्त हुई. जिसमें से 256 शिकायतों का यथोचित निपटारा किया गया.

* साहूकारों द्बारा हडपी गई 18 हेक्टेअर जमीन लौटाई
साहूकारों द्बारा खेत हडप लेने के संदर्भ में 51 मामले दर्ज किए गए थे. जिसमें से 41 मामलों का निपटारा किया गया. 10 मामलों में सुनवाई चल रही है और 15 मामलों में अवैध साहूकारी साबित हुई. जिनमें अवैध साहूकारों द्बारा हडपी गई 18 हेक्टेअर खेत जमीन दुबारा किसानों को वापिस लौटाई गई.

* अवैध साहूकारों पर लगता है मोक्का
फर्जी नाम से साहूकारी का लाईसेंस लेना, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर साहूकारी करना व किसी अन्य के नाम पर साहूकारी करना जैसे मामले पाए जाने पर व पहली बार पकडे जाने पर एक वर्ष के कारावास अथवा 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा होती है. वहीं दूसरी बार पकडे जाने पर मोक्का कानून के तहत अपराध दर्ज किया जाता है.

* निडर होकर शिकायत करें
अवैध साहूकारी के संदर्भ में निडर होकर आगे आते हुए तमाम सबूतों के साथ शिकायत दर्ज करानी चाहिए. जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है. विगत दिनों ऐसे ही कुछ मामलों में 18 हेक्टेअर खेती व 3.63 लाख रुपए कर्जधारक किसानों को वापिस दिलाए गए.
– शंकर कुंभार

* कहां करे शिकायत?
– अवैध साहूकारों की शिकायत संंबंधित तहसील के सहायक निबंधक अथवा जिला उपनिबंधक के पास करनी चाहिए.
– शिकायत के संदर्भ में शिकायकर्ता को आवश्यक सबूत व दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होते है. ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है.
– जब्त दस्तावेज वाकई अवैध साहूकारी से संबंधित है अथवा नहीं इसकी पडताल करने के उपरान्त सहकार विभाग द्बारा अवैध साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

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