ऑटोरिक्शा पर फिटनेस विलंब के नाम पर प्रतिदिन लगाया जानेवाला जुर्माना तत्काल रद्द करें
अमरावती जिला ऑटो युनियन चालक-मालक संगठना की आरटीओ से मांग
* नितिन मोहोड और जिलाध्यक्ष पंकज सूर्यवंशी के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन
अमरावती/दि. 13 – 15 वर्ष से कम वाहन और ऑटोरिक्शा पर फिटनेस विलंब को लेकर प्रतिदिन 50 रुपए लगाया गया जुर्माने का कडा विरोध करते हुए उसे तत्काल वाहन पोर्टल से हटाने की मांग को लेकर आज अमरावती जिला ऑटो युनियन चालक-मालक संगठना के संस्थापक नितिन मोहोड व जिलाध्यक्ष पंकज सूर्यवंशी के नेतृत्व में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया.
ज्ञापन में कहा गया है कि, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यानि 20 मई की मध्यरात्रि को परिवहन विभाग की तरफ से अचानक वाहन और ऑटोरिक्शा के फिटनेस विलंब के लिए प्रति दिन 50 रुपए जुर्माना लागू कर राज्य के तमाम वाहन चालक व गरीब ऑटोरिक्शा संचालको के साथ आरटीओ विभाग आर्थिक खिलवाड कर रहा है. केंद्रीय परिवहन विभाग के दिसंबर 2016 की अधिसूचना पर मुंबई बस मालक संगठना ने रिट याचिका के तहत मुंबई उच्च न्यायालय में चुनौति दी थी. मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका और रिट याचिका की एकसाथ सुनवाई कर 2 अप्रैल 2024 के आदेश में यह याचिका खारिज की. इसी का आधार लेकर 7 मई 2024 को अमरावती परिवहन विभाग ने फिटनेस विलंब प्रतिदिन 50 रुपए जुर्माना शुरु किया है. जबकि दिसंबर 2016 की अधिसूचना के मुताबिक 2017 में याचिका दायर थी. संबंधित याचिका खारिज होने के दौरान फरवरी 2019 में सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की. इस कारण पुरानी अधिसूचना का आधार शून्य होता है. तत्पश्चात अक्तूबर 2021 में संबंधित मंत्रालय ने नई अधिसूचना फिर से जारी की. इस कारण इसके पूर्व के सभी आदेश का आधार शून्य हो गया. दिसंबर 2016 की अधिसूचना में धारा 11 थी. लेकिन संपूर्ण देश से आपत्ति आने पर उसमें सुधार कर धारा 11 की बजाए धारा 11 (क) की गई. इसके मुताबिक 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटार वाहन के लिए उपयुक्तता प्रमाणपत्र प्रदान करना अथवा नूतनीकरण में प्रवर्ग के मुताबिक शुल्क दिया है. उपयुक्तता प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी होने पर प्रत्येक दिन 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा, ऐसा अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है. नियम व अधिसूचना की धारा 11 (क) यह केवल 15 वर्ष से पुराने वाहनो के फिटनेस विलंब के लिए अस्तित्व में आया है. लेकिन परिवहन विभाग इस धारा की तरफ जानबुझकर अनदेखी कर 15 वर्ष से कम वाहनो और ऑटोरिक्षा पर प्रतिदिन 50 रुपए अतिरिक्त जुर्माना वसूल करने का फरमान 7 मई 2024 को निकालकर गरीब ऑटोरिक्षा चालको को आर्थिक रुप से परेशान कर रहा है. इस कारण यह नियम तत्काल वाहन पोर्टल से हटाया जाए. ऐसा न करने पर आरटीओ कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी विदर्भ ऑटोचालक संगठना के संस्थापक नितिन मोहोड ने दी है.