अमरावती

प्रलंबित प्रकरणों का तत्काल निपटारा करें

विभागीय आयुक्त निधि पाण्डेय के निर्देश

* विभागीय दक्षता समिति की त्रैमासिक सभा हुई
अमरावती/दि.1-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखिल प्रकरणों का तत्काल निपटारा करें. अत्याचार पीड़ितों को शासन के आर्थिक निकषानुसार तत्काल आर्थिक सहायता देकर उनका पुनर्वसन किया जाए. इस कानून अंतर्गत दाखल अपराधों में से पुलिस जांच पर प्रलंबित प्रकरणों की तुरंत जांच कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल करने की कार्यवाही तेजी से पूर्ण की जाए, ऐसे निर्देश विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिति की अध्यक्षा तथा विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय ने दिए.
विभागीय दक्षता समिति की बैठक डॉ. निधी पाण्डेय की अध्यक्षता में विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागृह में हुई. इस समय वे बोल रही थी. अमरावती परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे, पुलिस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, विभागीय सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समाज कल्याण प्रादेशिक आयुक्त सुनील वारे, समाज कल्याण सहायक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी, जिला शासकीय अभियोक्ता आदि ऑनलाइन बैठक में उपस्थित थे.
डॉ. पाण्डेय ने कहा कि विभाग की योजनाओं का लाभ योग्य लोगों तक पहुंचाये जाने चाहिए. उन्होंने अनुसूचित जाति- जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत पीड़ितों को दी जाती आर्थिक सहायता योजना की समीक्षा की. उसी प्रकार जातिवाचक नाम वाली बस्ती, सड़क और गांवों के नाम बदल को गतिमान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी स्थानीय निकायों को 5 प्रतिशत बजट दिव्यांगों हेतु नियोजन कर खर्च करना चाहिए. इससे पात्र उम्मीदवारों को रोजगार, पुनर्वास लाभ आदि दिए जाए. रमाई आवास योजना के मकान शीघ्र पूर्ण करने पर उन्होंने बल दिया.

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