शासन निर्णय का प्रावधान शिक्षक और कर्मचारियों को लागू करें
प्राथमिक शिक्षक समिति की मांग
* मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन
अमरावती/दि.18– हाल ही में 2 फरवरी को 2024 को शासन निर्णय में किया गया प्रावधान जिला परिषद के शिक्षक और कर्मचारियों को लागू किया जाए, इस मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षक समिति ने राज्य के मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दिया है. 1 नवंबर 2005 से पूर्व पदभर्ती विज्ञापन/अधिसूचना निर्गमित हुए मामले में सरकारी सेवा में 1 नवंबर 2005 से पूर्व अथवा इसके बाद शामिल सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंध में और 2 फरवरी 2024 शासन निर्णय का प्रावधान जिला परिषद के शिक्षक और कर्मचारियों को लागू करने संदर्भ में ज्ञापन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती के राज्याध्यक्ष विजय कोंबे,राज्य महासचिव राजन कोरगावकर ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को दिया है, यह जानकारी शिक्षक समिति के राज्य प्रसिद्धि प्रमुख राजेश सावरकर ने दी.
ज्ञापन में कहा गया है कि, सरकारी कर्मचारियों के लिए 1982 की पेंशन योजना बंद करनेवाला शासन निर्णय 31 अक्टूबर 2005 निर्गमित हुआ, उसी समय जिला परिषद के कर्मचारी और शिक्षकों को निर्णय लागू कर तुरंत पेंशन बंद की गई. लेकिन केंद्र सरकर के पत्र नुसान राज्य सरकार के कर्मचारियों को विषयांकित बाबत जुनी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में निर्गमित 2 फरवरी 2024 का शासान निर्णय जिला परिषद में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को उसी समय लागू करने संबंध में सरकार की नकारात्मक भूमिका अस्वस्थ करनेवाली है. इस मामले में गोंदिया जिला परिषद अधिनस्थ शिक्षकों के संबंध में न्यायालय ने दिए फैसले के अनुसार संबंधित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने का अवसर मिला है. हालांकि, 2 फरवरी 2024 को निर्गमित किया शासन निर्णय जिला परिषद के शिक्षक, कर्मचारियों को लागू नहीं होता, ऐसी जिला परिषद की धारणा होने से राज्य के अनेक जिले में पुरानी पेंशन का एक समय विकल्प के मांग संबंध में कार्रवाई नहीं हुई. इसलिए इस संबंध में आवश्यक शासन निर्णय शीघ्रता से लिया जाए और जिला परिषद के शिक्षक व कर्मचारियों को न्याय दिलाएं, यह अनुरोध किया गया है.
* अनुकंपा तत्व पर नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों को मिलें न्याय
जिला परिषद की सेवा में कार्यरत शिक्षक व अन्य कर्मचारियों की मृत्यु 1 नवंबर 2005 से पूर्व होने वाले मृतक के परिवार के सदस्य ने 1 नवंबर 2005 से पूर्व अनुकंपा तत्व पर नियुक्ति के लिए आवेदन किए है. उनके चयन की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करना और इससे संबंधित कारण से 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त हुए शिक्षक व कर्मचाररी को भी 2 फरवरी 2024 के शासन निर्णय अनुसार पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प मिलें, यह मांग महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती के राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य महासचिव राजन कोरगावकर, शिक्षक नेता उदय शिंदे, राज्य सलाहकार विजयकुमार पंडित, महादेव पाटील मालवदकर,राज्य उपाध्यक्ष राजन सावंत,आनंदा कांदलकर,विलास कंटेकुरे, सयाजी पाटील, नंदकुमार होलकर, राजेंद्र खेडकर,सुरेश पाटील, किशोर पाटील, सतिश सांगले, किशन बिरादार, नितीन नवले,राजेश सावरकर, पंडित नागरगोजे, वर्षा कैनवडे, सुधाकर सावंत, प्रफुल्ल पुंडकर, सैय्यद शफीक अली ने की है.