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सिलेंडर विस्फोट में अमरावती कोर्ट का अहम फैसला

चौधरी परिवार को 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति

* धामणगांव के शेंदूजना खुर्द में 9 वर्ष पूर्व की घटना
अमरावती/दि. 4 – महालक्ष्मी प्रसाद के समय घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण शेंदूरजना खुर्द में रमेश नारायण लांडे के 14 रिश्तेदार जख्मी हो गए थे. इस प्रकरण में गैस कंपनी और बीमा कंपनी को 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय विद्यमान सहदिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ने सुनाया है. अमरावती जिले में इस तरह का यह पहला निर्णय माना जा रहा है. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनी और न्यू इंडिया इन्सुरन्स कंपनी के विरुद्ध 8 वर्ष 2 माह 20 दिनों की न्यायालयीन लडाई में उपभोक्ता की विजय हुई है. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एड. संदीप ताम्हने और एड. चिंतन ताम्हने ने पैरवी की.
जानकारी के अनुसार रमेश लांडे के यहां 22 सितंबर 2015 को गैस रिसाव होकर अचानक धमाका हो गया. इसमें घर के लोग और रिश्तेदार ऐसे 14 लोग गंभीर जख्मी हो गए. घायलो को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया. घायल दुर्गा विनायक चौधरी की उपचार दौरान मृत्यु हो गई. घटना के समय गैस सिलेंडर का उपयोग शुरु नहीं था. गैस रिसाव होकर विस्फोट होने के कारण रमेश लांडे और रिश्तेदार घायल हो गए. घर का भी काफी नुकसान हुआ.
लांडे ने हिंदुस्थान पेट्रोलियम, उसके वितरक धामणगांव गैस एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस और न्यू इंडिया इन्सोरन्स कंपनी के पास क्षतिपूर्ति की गुहार लगाई. तीनों ने उनकी मांग ठुकरा दी. तब अपने वकील एड. संदीप ताम्हने के मार्फत दिवाणी दावा दाखिल किया. 10 फरवरी 2016 को दाखिल दावा 30 अप्रैल 2024 को मंजूर कर रमेश नारायणराव लांडे को क्षतिपूर्ति देने का आदेश तीनों कंपनी और वितरक को दिया गया.

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