अमरावती/दि.5– रमाई आवास योजना अंतर्गत सन 2016-17 से 2019-20 तक जिले में 10 हजार 240 घरकुल मंजूर किये गए थे. पीएफएमएस प्रणाली द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में निर्माणकार्य हेतु चरणबद्ध तरीके से अनुदान जमा होता है.लेकिन महंगाई के काल में डेढ़ लाख में घरकुल का निर्माण कार्य असंभव होने की बात लाभार्थियों ने कही.
रमाई घरकुल के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है. ग्रामसभा में मंजूरी के बाद जिओ-टॅगिग करनी पड़ती है. कागजपत्र की पड़ताल की जाती है. इसके बाद पहले चरण का अनुदान जमा होता है. मंजूर लाभार्थियों को पहले हफ्ते में 17 हजार, दूसरे में 45 हजार तीसरे में 40 हजार चौथा 20 हजार स्वच्छ भारत मिशन से 12 हजार एवं रोजगार हमी योजना से 18 हजार, इस तरह अनुदान दिया जाता है.
रमाई घरकुल के लिए लगने वाले कागज पत्रों में आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, इच्छुक लाभार्थी के स्वयं के नाम पर जगह या प्लॉट रहने का सबूत. एक लाख से कम आय, ग्रामसभा में प्रस्ताव मंजूर, स्वघोषणा पत्र आदि का समावेश है.
किस तहसील में कितने घरकुल मंजूर?
तहसील मंजूर घरकुल पहला हफ्ता भी
न मिलने वाले
अचलपुर 745 01
अमरावती 631 05
अंजनगांव 575 40
भातकुली 1185 16
चांदूररेल्वे 656 00
चांदूरबाजार 988 09
चिखलदरा 416 00
दर्यापुर 1368 02
धामणगांव 698 26
धारणी 290 01
मोेर्शी 804 10
नांदगांव खं. 485 02
तिवसा 694 22
वरुड 705 11