अमरावती

यातायात कर्मचारी से हुज्जत करने वालों को 1 वर्ष की सजा

अमरावती/दि.25 – ड्युटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मचारी के साथ विवाद कर सरकारी काम में बाधा निर्माण करने वाले आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय क्रमांक 6 के न्यायमूर्ति बी.जी.धर्माधिकारी की अदालत ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 2 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कार्रवाई की सजा सुनाई है. अमोल उत्तम मोहोड (38, रुख्मिणी नगर) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम बताया गया है.
जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2017 को राजापेठ के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत झगडे समेत पुलिस कर्मचारियों ने दस्तुर नगर चौक पर नाकाबंदी की थी. इस समय अमोल मोहोड मोटरसाइकिल व्दारा एमआईडीसी व्दारा दस्तुर नगर से जा रहा था. इसकी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगी थी. इसके कारण पुलिस ने उसे दस्तावेज पूछे इसपर उसने पुलिस के साथ हुज्जतबाजी करते हुए दस्तावेज व चालान नहीं देता, ऐसा कहा. इसकी शिकायत पुलिस उपनिरीक्षक श्रीकांत झगडे ने राजापेठ पुलिस थाने में दी. पुलिस ने अमोल मोहोड के खिलाफ अपराधदर्ज कर दोषारोप पत्र अदालत में पेश किया. अदालत में सरकारी पक्ष की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील मंगेश श्रीधर भागवत ने पांच गवाहों के बयान लिये. दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अमोल मोहोड को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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