अमरावती

व्यापारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करना अनुचित

पार्षद भूषण बनसोड का कथन

  • मामला बगैर मास्क के ग्राहक दुकान में दिखाई देने का

अमरावती/दि.2 – कोरोना महामारी ने नागरिक को काफी परेशान कर दिया है. इससे व्यापारी भी अछूते नहीं रहे. दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रान वैरिएंट संक्रमण के कारण संपूर्ण विश्व में सनसनी मच गई है. आज तक भारत में एक भी मरीज नहीं पाया गया, लेकिन सतर्कता के तौर पर केंद्र व राज्य सरकार व्दारा सभी उपाय योजनाएं की जा रही है. महाराष्ट्र सरकार ने दुकान में बगैर मास्क के ग्राहक दिखाई देने पर जुर्माना ठोकने के आदेश जारी किये है. सरकार के इस फैसले को उचित ठहराते हुए पूर्व सभापति तथा पार्षद भूषण बनसोड ने स्वागत किया है.
पार्षद भूषण बनसोड के अनुसार मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से ईमानदारी से कार्रवाई शुरु होने पर कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क का घर के बाहर नहीं निकलेगा. बगैर मास्क का कोई व्यक्ति घर के बाहर नही निकलेगा तो दुकान में बगैर मास्क दिखाई देने का सवाल ही नहीं उठता, कोई गैरजिम्मेदार ग्राहक के कारण दुकानदार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना ठोंकना यह दुकानदार पर अन्याय ही होगा.
दुकानदारों ने दुकान के सामने मास्क पहनने का बोर्ड लगाने के बाद भी कोई सुन नहीं रहा है तो इसके लिए व्यापारी कैसे दोषी रहेगा, ऐसा सवाल भी बनसोड ने किया. इसी तरह का लाभ कुछ कर्मचारियों व्दारा ही लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. सरकार के इस फैसले से यह साबित होता है कि ‘करे कोई और भरे कोई’. अगर ऐसा घटीत होता है तो ऐसे निर्णय को सरकार ने रद्द करना चाहिए, ऐसी मांग बनसोड ने की है.

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