अमरावतीमहाराष्ट्र
लैंगिक शोषण में बालक की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की मिलेगी सहायता
‘मनोधैर्य योजना’ में अब एसीड हमले का समावेश
मुंबई /दि. 4– ‘मनोधैर्य योजना’ की व्याप्ती बढाने के लिए इस योजना में सुधार करने का शासन आदेश जारी किया गया है. इस कारण अब दुष्कर्म, बालकों पर लैंगिक अत्याचार, एसीड हमला और ज्वलनशील पदार्थ के कारण शिकार हुई महिला और बालकों को आर्थिक सहायता व पुनर्वसन करना संभव होनेवाला है.
* नए निर्णय क्या?
– बलात्कार की घटना के कारण मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए तक सहायता.
– मंजूर निधि में से 75 प्रतिशत रकम 10 साल के लिए पीडिता के नाम बैंक में डिपॉजिट, 25 प्रतिशत रकम का धनादेश पीडिता को तत्काल दिया जाएगा, इसमें वैद्यकीय खर्च के लिए 30 हजार रुपए.
– पोक्सो अंतर्गत लैंगिक अत्याचार में बालक की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए.
– एसीड हमले में पीडित महिला अथवा बालक का चेहरा विक्षिप्त हुआ, कायमस्वरुप विकलांगता आई तो 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता.