अमरावती

तहसील में आवेदन के बाद कितने दिनों में मिलता है जाति प्रमाणपत्र?

कहां व कैसे करें आवेदन, विविध छूट व आरक्षण के लिए विद्यार्थियों को चाहिए होता है प्रमाणपत्र

अमरावती /दि.20– शिक्षा व नौकरी तथा विविध सहूलियतों सहित आरक्षण एवं अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु विविध जाति यानि प्रवर्ग के लोगों को अपना जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना बेहद आवश्यक होता है. कोई व्यक्ति किस जाति से वास्ता रखता है, इसे प्रमाणनित करने वाला सरकारी दस्तावेज यानि जाति प्रमाणपत्र होता है. इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने हेतु तहसीलदार कार्यालय के सेतु केंद्र में आवेदन दाखिल करना होता है. आवेदन दाखिल करने के बाद प्राप्त होने वाली रसीद पर प्रमाणपत्र जारी होने की दिनांक लिखी होती है तथा करीब 21 दिनों में जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि, कक्षा 10 वीं व 12 वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों में प्रवेश लेना होता है. जिसके लिए शिक्षा शुल्क में मिलने वाली सहूलियत तथा आरक्षण का लाभ पाने हेतु विशिष्ट संवर्ग के विद्यार्थियों व अभिभावकों द्वारा जाति प्रमाणपत्र सहित विविध सरकारी दस्तावेजों को हासिल करने की जद्दोजहद शुरु हो जाती है.

* 8 माह में 5,512 जाति प्रमाणपत्र वितरीत
अमरावती के उपविभागीय व तहसील कार्यालय के जरिए 1 अप्रैल 2023 के 30 नवंबर 2023 की कालावधि के दौरान विविध तरह के 72 हजार 478 प्रमाणपत्रों का वितरण किया गया. जिनमें 5 हजार 512 जाति प्रमाणपत्रों का समावेश था.
– विविध प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु होने वाली भीडभाड के चलते कई बार सभी विद्यार्थियों को जाति प्रमाणपत्र की पूर्तता करना संभव नहीं हो पाता. ऐसे में ‘सरकार आपके द्वार’ जैसे उपक्रम के जरिए विद्यार्थियों को कम से कम दिनों में उनके जातिय प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है.

* गत वर्ष की तुलना में इस बार ज्यादा प्रमाणपत्र वितरीत
हालाकि गत वर्ष कितने प्रमाणपत्रों के वितरण हुआ, इसकी अधिकारिक संख्या तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है. परंतु यह दावा जरुर किया गया है कि, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रमाणपत्रों के वितरण की संख्या अधिक है. इसमें भी जाति प्रमाणपत्रों का प्रमाण काफी अधिक है.

* रोजाना 1,500 प्रमाणपत्रों के वितरण
सेतू कार्यालय से निवासी प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र के साथ ही जाति प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था की गई है और दिन भर के दौरान लगभग 1,500 प्रमाणपत्रों का वितरण होता है. हालाकि इसमें जाति प्रमाणपत्र की संख्या कुछ कम है. विविध दस्तावेज तथा आवेदक की पात्रता की जांच पडताल के बाद जाति प्रमाणपत्र तैयार किया जाता है और इसके बाद ही जाति प्रमाणपत्र का वितरण किया जाता है.
– अनिल भटकर,
प्रभारी उपविभागीय अधिकारी

* जाति प्रमाणपत्र हेतु कौन से दस्तावेज आवश्यक?
– टीसी/बोनाफाइड
– पिता व दादा की टीसी
– पटवारी की रिपोर्ट
– कोतवाल बुक नक्कल (मूल प्रत)
– पिता के अशिक्षित रहने का प्रतिज्ञापत्र
– कोतवाल बुक नक्कल पुरावे (7/12 हक पंजीयन, फेरफार उतारा व मृत्यु नोंद)
– आधार कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड
– स्वयं घोषणा पत्र व वंशावली का प्रतिज्ञापत्र
– सरपंच, पुलिस पाटिल व नगरसेवक का निवासी प्रमाणपत्र
– कोतवाली बुक नक्कल पैतृक गांव की नहीं रहने पर, जिस गांव की है, उस गांव के पुलिस पाटिल का गांव बदली पुरावा
– गृह जांच रिपोर्ट (एससी/एसटी के लिए)

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