दहेज हत्या और क्रूरता के आरोप से ससुराली बरी
एड. मिर्जा वसीम और एड. चौबे, एड. खान द्बारा बचाव
अमरावती/दि.14– जिला व सत्र न्यायाधीश अचलपुर ने दहेज प्रताडना और हत्या के करीब 7 वर्ष पुराने केस में कापुसतलनी निवासी ससुराल पक्ष के चारों लोगों को बरी कर दिया. आरोपी मनोज धाडसे, उसके माता-पिता और बहन को अदालत ने सबूतो के अभाव में बरी किए जाने का समाचार है.
दोषारोपपत्र के अनुसार फिर्यादी पिता रामेश्वर ने रहिमापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके अनुसार उनकी पुत्री का विवाह मनोज धाडसे से किया था. विवाह के बाद से ही आरोपी पति, उसके माता-पिता और बहन फिर्यादी की बेटी को दहेज के लिए प्रताडित करते थे. शारीरिक और मानसिक रूप से सता रहे थे. ऐसे में नव विवाहिता ने विष प्राशन कर आत्महत्या कर ली. फिर्यादी ने अपनी पुत्री को आरोपियों द्बारा विष पिलाए जाने की शिकायत दी. जिसके आधार पर पुलिस ने दफा 304 ब, 498 अ के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की. कोर्ट में सरकारी पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गये. बचाव पक्ष के एड मिर्जा वसीम ने आरोपियों को झूठे केस में फंसाए जाने की दलीले दी. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाल भी दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट में आरोपियों को बेकसूर कहा. बचाव पक्ष की तरफ से एड मिर्जा वसीम, एड आशीष चौबे और एड. जुबेर खान ने पैरवी की.