चांदूर बाजार/ दि.23 – भाई के बेटे के विवाह के लिए उधार ली रकम समयावधि के अंदर वापस न करने के कारण गैरंटी के तौर पर दिये गए चेक की बैंक में रकम उपलब्ध न होने के कारण चेक बाउन्स हुआ. आरोपी जवला शहापुर निवासी अनिल रामदास पाथरे पर चेक बाउन्स का अपराध सिध्द होने से न्यायालय क्रमांक 2 प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी चांदूर बाजार के न्यायमूर्ति छल्लानी की अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है.
वर्ष जून 2019 में अनिल रामदास पाथरे ने अपने भाई के बेटे के विवाह के लिए शिकायतकर्ता सुधीर नागोराव अर्डक (शिरजगांव अर्डक) से गांव में 8 लाख रुपए उधार लिये थे. इसकी गारंटी के रुप में पाथरे ने 28 जनवरी 2019 तारीख का उल्लेख कर रुपए वापसी के लिए दिया. शिकायतकर्ता सुधीर अर्डक ने तारीख के अनुसार चेक बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा चांदूर बाजार में भुनाने के लिए दिया. परंतु अनिल पाथरे के बैंक अकाउंट में पर्याप्त रकम न होने के कारण चेक 30 जनवरी 2019 का बाउन्स हो गया. सुधीर अर्डक को रकम नहीं मिली. सुधीर अर्डक ने अनिल पाथरे से बार-बार रुपए मांगे. पाथरे उन्हें टालने लगा. तब सुधीर अर्डक ने 3 अप्रैल 2019 को मामला दायर किया. इस मामले में अदालत ने सभी गवाह व सबूत की पडताल की. मामला सही होने से अपराध सिध्द हुआ. अनिल पाथरे को दोषी करार देते हुए एक वर्ष साधे कारावास की सजा सुनाई गई. परंतु एक माह के अंदर शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपए दे, ऐसा न करने पर फिर एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से एड. निरंजन पाटील और बचावकर्ता की ओर से एड. ए. बी. कडू ने दलीले पेश किये.