बीच राह पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाला आरोपी बाईज्जत बरी
प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय का फैसला
मोर्शी तहसील के धामणगांव की घटना
अमरावती- / दि. 18 बीच रास्ते घासलेट डालकर पत्नी को जिंदा जलाते हुए हत्या करने के अपराध से आरोपी पति राहुल तायडे को प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने बाईज्जत बरी कर दिया. राहुल ने मोर्शी तहसील के धामणगांव में उसकी पत्नी की हत्या कर डाली थी.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार आरोपी राहुल तायडे (40, धामणगांव, तहसील मोर्शी) का प्रेम विवाह हुआ था. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे. आरोप यह भी था कि, आरोपी उसकी पत्नी को रुपयों के लिए शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडित करता था. पत्नी को मायके जाने से रोकता था. 16 सितंबर 2016 को राहुल की पत्नी मायके गई तो राहुल ने गुस्से में आकर उसे गालियां दी और उसपर घासलेट डालकर आग लगा दी. उपस्थित लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान राहुल की पत्नी की मौत हो गई. इलाज के दौरान राहुल की पत्नी ने मृत्यु पूर्व बयान में बताया था कि, राहुल ने ही उसे जिंदा जला दिया था. जिसमें आरोपी राहुल के भी हाथ जले थे. इसके बाद आरोपी के खिलाफ दफा 302, 498 (अ), 504, 506 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात के बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया.
मुकदमे की सुनवाई के दोैरान सरकारी वकील की ओर से 18 गवाहों के बयान लिये गए. जिसमें मृत्यु पूर्व बयान लेने वाले पुलिस अधिकारी तत्कालीन डॉक्टर व अन्य गवाहों के बयान महत्वपूर्ण थे. आरोपी राहुल की ओर से दलीले पेश करते हुए एड. आशिष चौबे ने मृत्यु पूर्व लिये गए बयानों पर सवालियां निशान उठाते हुए कई अहम मुद्दें अदालत के सामने रखे. मृत्यु पूर्व बयान को अविश्वसनीय बताते हुए आरोपी को झूठे मामले में फंसाने की दलीले दी. दोनों ही पक्षों की जिरह सुनने के बाद आरोपी राहुल तायडे को हत्या के अपराध से बाईज्जत बरी कर दिया. राहुल तायडे की ओर से एड. आशिष चौबे ने पैरवी की. एड. मनोज खंडारे ने उनका सहयोग दिया.