शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्च में कोरोना को भी शामिल करे
प्राथमिक शिक्षक समिति की मांग मंजूर
अमरावती प्रतिनिधि/ दि.18 –शासकीय अधिकारी व कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य खर्च की प्रतिमूर्ति में कोरोना की बीमारी को भी शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासन ने लेने की जानकारी स्वास्थ्यमंत्री राजेश टोपे ने दी. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों की आकस्मिक तथा गंभीर बीमारी पर निजी अस्पताल में उपचार लेने पर उस पर होनेवाली स्वास्थ्य खर्च की पूर्ति शासन द्बारा की जाती है.
राज्य शासन ने मार्च 2005 में घोषित किए गये शासन निर्णय में 27 आकस्मिक और 5 गंभीर बीमारी निश्चित की है. उसमें हदय और फुफ्फुस बीमारी का भी समावेश है. जिसके कारण कोरोना संबंध में उपचार का स्वास्थ्य खर्च प्रति पूर्ति में स्पष्टता लाने के लिए कोरोना की बीमारी का भी समावेश किया गया है. कोरोना के समय सितंबर से शासकीय कार्यालय में उपस्थिति बढाई गई थी. आज घोषित हुआ यह निर्णय 2 सितंबर 2020 से पूर्व की तरह प्रभावी रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया था. इसके लिए महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति ने भी मांग की थी. यह मांग मंजूर हुई है. अब स्वास्थ्य खर्च में कोरोना को भी शामिल किया गया है. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक भी इसका लाभ उठा सकेंगे. इसे शामिल करने के संबंध में म.रा. प्राथमिक शिक्षक समिति ने शासन का आभार माना है. ऐसी जानकारी शिक्षक समिति के राज्याध्यक्ष उदय शिंदे,राज्य महासचिव विजय कोंबे ने सूचित किए जाने का शिक्षक समिति के प्रमुख राजेश सावरकर ने सूचित किया है.