नागपुर/ दि. 29– मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में कल शुक्रवार को अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में असुविधा होने के मामले में राज्य सरकार को नोटिस देते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है.
इस मुकदमें की न्यायमूतिद्बय विनय जोशी व भारत देशपांडे के समक्ष सुनवाई ली गई. कैदी मो. हसन मेहंदी हसन शेख ने 5 जून 2018 और सुमित गिरी ने 22 दिसंबर 2022 को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को पत्र लिखकर अमरावती कारागृह में कैदियों के मुलभूत अधिकार व मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ऐसी शिकायत की. उस पर अदालत ने इस बारे में याचिका दायर कर ली. याचिका का कामकाज देखने के लिए एड. फिरदौस मिर्जा की न्यायालय मित्र के रूप में नियुक्ति की गई है. अमरावती कारागृह में मुलभूत सुविधाओं का अभाव है. कैदियोंको दिया जानेवाला पानी पीने योग्य नहीं. रोजाना दिया जानेवाला भोजन भी खाने योग्य नहीं रहता है, ऐसी शिकायत की थी.