* 257 ग्राम पंचायतों में 3 लाख 51 हजार 368 मतदाता
अमरावती/दि.24– जिले में आगामी 18 दिसंबर को 257 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं. इस बार सीधे मतदाताओं के जरिए सरपंच का चयन करना रहने से पहली बार इस चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बढा है और ग्रामस्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सरपंच को पूरा गांव मतदान करने वाला हैं. इस कारण हर गांव के प्रमुख व्यक्ति का चयन कर उनके नेतृत्व में यह चुनाव लडने की तैयारी अधिकांश राजनीतिक दलों ने शुरु की हैं.
चुनाव की पृष्ठभूमि पर जिला प्रशासन व्दारा सभी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की संख्या घोषित की गई हैं. 257 ग्राम पंचायतों में 3 लाख 51 हजार 368 मतदाता हैं. मतदाताओं की संख्या घोषित होने के बाद जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों की संख्या निश्चित करने की तैयारी शुरु की हैं. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र को देखा जा रहा हैं. इसके लिए चुनाव यंत्रणा काम पर लगी हैं. उचित उपाय योजना के साथ मतदान केंद्रों की संख्या घोषित की जाने वाली हैं. जिले की सभी 14 तहसीलों में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं. सर्वाधिक 26 ग्राम पंचायत आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा तहसील में है और सबसे कम 7 ग्राम पंचायत के लिए धामणगांव तहसील में मतदान होने वाला हैं. इन ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा 2 नवंबर को की गई थी. इसी दिन से सभी 257 ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले गांव में आचार संहिता लागू हुई हैं. 3 दिन बाद 28 नवंबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरु होने वाली हैं. इस चुनाव के जरिए 257 सरपंच और 2099 सदस्यों का चयन किया जाएगा. चुनाव निर्णय अधिकारी तथा जिलाधिकारी पवनीत कौर व्दारा घोषित किए मुताबिक चिखलदरा तहसील के 26, दर्यापुर तहसील 25, चांदूर बाजार व मोर्शी तहसील प्रत्येकी 24, धारणी, अचलपुर व वरुड तहसील प्रत्येकी 23, नांदगांव खंडेश्वर व चांदूर रेलवे तहसील की प्रत्येकी 17, अंजनगांव सुर्जी तहसील की 13, तिवसा व अमरावती तहसील की 12, भातकुली की 11 व धामणगांव रेलवे की 7 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं.
* ऐसा है चुनाव कार्यक्रम
– चुनाव नोटिस की घोषणा 18 नवंबर
– नामांकन दाखिल करने की तिथि 28 नवंबर से 2 दिसंबर
– नामांकन की जांच 5 दिसंबर
– नामांकन वापस लेने की तिथि 7 दिसंबर
– मतदान 18 दिसंबर
– मतगणना 20 दिसंबर
* पडोसी गांव में भी रहेंगी आचारसंहिता
चुनावी आचारसंहिता जिस गांव में चुनाव है वहां लागू है, लेकिन जहां चुनाव हो रहे है वह ग्राम पंचायत किसी नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के भौगोलिक सीमा से सटकर होगी तो, संबंधित ग्राम पंचायत के मतदाता प्रभावित होंगे. ऐसा निर्णय संबंधित स्थानीय स्वराज्य संस्था को लेते नहीं आ सकेगा. अथवा उस स्थान पर भी चुनावी आचारसंहिता लागू होती है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना हैं.
* कर वसूली का प्रमाण बढेगा
जिले की 257 ग्राम पंचायतों के आगामी 18 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं. चुनाव लडने के लिए ग्राम पंचायत के सभी कर अदा करना आवश्यक हैं. अब पानी और मकान का कर अदा करने के लिए इच्छूक उम्मीदवारों व्दारा ग्राम पंचायत कार्यालय में भीड की जा रही हैं. इस कारण वसूली का प्रमाण बढने वाला हैं और ग्राम पंचायत की तिजोरी भी भरेगी. पहले कर वसूली के लिए ग्रामसेवक हर घर घूमते थे, लेकिन अब ग्रामसेवक के पीछे कर अदा करने इच्छूक उम्मीदवार घूम रहे हैं.
* चुनाव लडने 7वीं पास अनिवार्य
जिले में 257 ग्राम पंचायतों के आगामी 18 दिसंबर को चुनाव होने वाले रहने से चुनावी सरगर्मियां ग्रामीण क्षेत्र में तेज हो गई हैं. इस बार सीधे जनता में से सरपंच का चयन होने वाला हैं. इस कारण इच्छूकों की काफी संख्या हैं. अब सरपंच और सदस्य पद के लिए 7वीं पास अनिवार्य रहने की शर्त रहने से अनेक लोगों के उत्साह पर पानी फिर गया हैं. सदस्य अथवा सरपंच पद का चुनाव लडने वाला उम्मीदवार का 1 जनवरी 1995 अथवा उसके बाद जन्म हुआ होगा, तो उसे 7वीं पास रहना आवश्यक हैं. इस कारण नामांकन दाखिल करते समय जन्मतिथि और शैक्षणिक पात्रता के सबूत जोडना आवश्यक हैं. चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय अनुसूचित जाति, जनजाति और नागरिकों के पिछडा प्रवर्ग के लिए अनामत रकम 100 रुपए तथा सर्वसाधारण प्रवर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए अनामत रकम अदा करना पडेगा. ग्राम पंचायत के सदस्य संख्या के मुताबिक उम्मीदवारी खर्च की मर्यादा हैं.
* चुनाव के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में स्वतंत्र खाता चाहिए
ग्राम पंचायत सदस्य अथवा सरपंच पद का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्यूल बैंक में स्वतंत्र खाता खोलना पडेगा. इसके लिए कुछ बैंकों व्दारा सहयोग मिलना न रहने की शिकायत प्रशासन को प्राप्त हुई हैं. इस कारण संबंधित बैंकों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं.
* इन कामों के लिए आचारसंहिता में छूट
जिले में ग्राम पंचायत निमित्त 9 नवंबर से आचारसंहिता लागू की गई है, लेकिन इसमें सूखा, जल किल्लत और नैसर्गिक आपदा निवारण के लिए काम करने के लिए आयोग ने छूट दी हैं. इन कामों के लिए पाबंदी न रहने का पत्र जिलाधिकारी को बुधवार को दिया गया हैं.
* 1.75 लाख से अधिक खर्च किया तो सरपंच जाएगा घर
ग्राम पंचायत चुनाव के लिए इच्छूकों की संख्या काफी हैं. चुनावी स्पर्धा के कारण इस दफा लाखों रुपए खर्च उम्मीदवारों व्दारा किया जाने वाला हैं. लेकिन आयोग ने सदस्य संख्या के मुताबिक चुनावी खर्च मर्यादा निश्चित की हैं. इसमें अधिकतम 1 लाख 75 हजार रुपए खर्च किए जा सकते हैं. इससे अधिक खर्च करने पर उम्मीदवार को अपात्र ठहराने की नौबत आ सकती हैं. पहले सदस्य पद के लिए चुनावी खर्च की मर्यादा 25 हजार थी. लेकिन अब जिन ग्राम पंचायतों में 7 व 9 सदस्य संख्या है, वहां 50 हजार रुपए खर्च किए जा सकेंगे. 11 व 13 सदस्यों वाली ग्राम पंचायत में 1 लाख रुपए और 15 व 17 सदस्यों वाली ग्राम पंचायतों के लिए 1 लाख 75 हजार रुपए खर्च मर्यादा निश्चित की गई हैं.
* 222 ग्रा.पं. के 1784 सदस्यों को मतदान से वंचित रहने की नौबत
10 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की मतदाता सूची में कार्यकाल समाप्त हुए ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम का समावेश किया गया हैं. इस कारण दिसंबर माह में निर्वाचित होने वाले 1784 सदस्यों को मतदान से वंचित रहने की नौबत आ गई हैं. इस मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज की जा रही हैं. इस सदोष सूची के विरोध में न्यायालय में भी जाने की तैयारी सहकार क्षेत्र के नेताओं व्दारा शुरु हैं