नाबालिग लडकी से अश्लिल हरकत : 3 वर्ष सश्रम कारावास
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के आदेश
* बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
अमरावती/ दि. 20- बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 13 वर्षीय लडकी को आंगन में खेलते समय आरोपी मुश्ताक शहा अपनी मोटसाइकिल पर रात के अंधेरे में एक खेत में ले गया और लडकी की आबरु लूटने के उद्देश्य से अश्लिल हरकते की. इस मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय की न्यायमूर्ति सौ. पी. एन. राव ने आरोपी मुश्ताक शहा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
मुश्ताक शहा याकुब शहा (23, लोणी, तहसील वरुड) यह दफा 354 अ, ब, 324, सहधारा 8, 10 पोस्को के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर तीन माह साधा कारावास की सजा पाने वाले आरोपी का नाम है. जुर्माने की रकम नुकसान भरपाई के रुप में पीडित बालिका को देने के आदेश दिये है. अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार 9 जुन 2017 की रात 9.30 बजे 13 वर्षीय पीडित लडकी उसके आंगन में भाई के साथ खेल रही थी. आरोपी मुश्ताक शहा मोटरसाइकिल लेकर लडकी के पास आया. उसने कहा कि, मेरे साथ चल मामी को बाम लगा दे, इसपर वह लडकी घर में किसी को न बताते हुए आरोपी के साथ निकल गई.
मगर आरोपी उसे घर न ले जाते हुए गांव के किसान मेंढे के खेत में अंधेरे में ले जाते हुए गाडी रोकी. पीडित लडकी को मोटरसाइकिल से नीचे उतारकर लडकी के साथ अश्लिल हरकते करने लगा. लडकी पर जोरजबर्दस्ती बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था. लडकी के पूछने पर उसे फटकार की और उसे अनैतिक मांग की. तब लडकी ने अवसर देखकर वहां की मिट्टी उठाकर आरोपी के मुंह पर फेंक दी. इतने में पीडित लडकी का भाई और दोस्त भी खोजते हुए मौके पर पहुंचा. लकडी के भाई ने आरोपी से क्या कर रहा था, ऐसा पूछा तब वहां की लकडी उठाकर उसे बेदम पीटा. उसके बाद माता-पिता के साथ लडकी ने बेनोडा पुलिस थाने में शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तहकीकात के बाद पुलिस उपनिरीक्षक भरत लसंते ने आरोपी के खिलाफ अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सरकारी पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए चार गवाहों के बयान लिये. परंतु शिकायतकर्ता लडकी मामूली तौर पर अपने बयान से मुकरने लगी. सरकारी पक्ष की ओर से पेश किये गए सबूत और अतिरिक्त सरकारी वकील दिलीप तिवारी ने पेश की दलीलों को मान्य करते हुए विद्यमान पांचवें जिला न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौ. पी. एन. राव ने आरोपी मुश्ताक शहा को उपरोक्त सजा सुनाई.