अमरावती

जिला परिषद प्रभाग रचना बाबत मांगी जानकारी

चुनाव आयोग का जिलाधिकारी को पत्र, 30 नवंबर तक अवधि

अमरावती/दि.20 – ग्रामपंचायत के बाद अब जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव निमित्त 2022 में अवधि समाप्त होने वाले जिला परिषद की अवधि में चुनाव होने के कारण प्रभाग रचना का प्रारुप तैयार करने राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी प्रस्तुत करने बाबद जिलाधिकारी को पत्र भेजा है. यह जानकारी 30 नवंबर तक प्रस्तुत करने की सूचना दी गई है.
जिला परिषद व पंचायत समिति की अवधि खत्म होने से पूर्व सार्वत्रिक चुनाव लिये जाएंगे. इसके लिए सदस्य संख्या व प्रभाग निश्चित करने का काम शुरु किया गया है. जिला परिषद सदस्य संख्या लोकसंख्या पर निश्चित की जाती है. आगामी चुनाव के लिए 2011 की जनगणना का विचार किया जाएगा. प्रभाग रचना करते समय विकास की योजना के कारण हुए भौगोलिक बदलाव (उदा. नये रास्ते, पुल, इमारत) पर विचार किया जाए, प्रभाग रचना का काम सर्वप्रथम उत्तर दिशा से शुरु किया जाये, उत्तर से ईशान्य पश्चात पूर्व व दक्षिण की ओर आकर पूर्व की तरफ से पश्चिम की ओर रचना करते हुए सरकिए व आखिर दक्षिण में किया जाए. मात्र भौगोलिक सलगता रहेगी, इस ओर ध्यान देने की सूचना दी गई है.
जिला परिषद व पंचायत समिति में नागरिकों के पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के लिए आपक्षित रखने की जगह का आरक्षण वहीं कुल आरक्षण 50 प्रतिशत बाबत संबंधित अधिनियम में सुधार किया गया है. जिसे आव्हान देने वाली याचिका उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ में दाखल हुई है. 22 अक्तूबर 2021 को अंतरिम आदेश के तहत यह याचिका प्रलंबित रहते किसी भी प्रकार की कार्रवाई या याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. सा न्यायालय ने स्पष्ट किया है, ऐसा भी पत्र में स्पष्ट किया गया है.

प्रभाग रचना करते समय इन बातों का विचार करें

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति के वास्त्वय का विभाजन टाले, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, स्मशान भूमि, बाजार हाट की जगह, जलापूर्ति व जलनिस्सारण की सुविधा के स्थान, उस प्रभाग में रखी जाये. गण तैयार करते समय संभवतः ग्रामपंचायत सीमा का भंग न हो, यदि ग्रामपंचायत सीमा का विभाजन करना हो तो ग्राम पंचायत प्रभाग अनुसार ही करें.

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