अमरावती

हत्या के अपराध से आरोपी निर्दोष बरी

एड. मुतुर्जा आजाद की सफल पैरवी

अमरावती/प्रतिनिधि दि.21 – स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने हत्या के आरोप से रजिया बी, शेख शे अलीम और ख्वाजा इन तीनों को निर्दोष बरी कर दिया है.
इस्तेगासे के अनुसार नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लालखडी वॉटर सप्लाई के पास 12 जनवरी 2017 की शाम 6 बजे के करीब आरोपी रजिया बी ने मृतक साबीर शाह का घर अपने नाम पर कराने की बात को लेकर विवाद किया था. इसके बाद रजिया बी ने अपने दो भाई शे अलीम व ख्वाजा को बुलाकर साबीर शाह की हत्या कराई थी. हसीना बी की शिकायत पर नागपुरी गेट पुलिस ने धारा 302, 34 के तहत अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले की जांच पूरी करने के बाद दोषारोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय में आरोपी के वकील मुतुर्जा आजाद व सरकारी पक्ष के वकील के बीच युक्तिवाद हुआ. वहीं इस मामले में अधिकांश गवाहों के बयान जांचे गए, लेकिन आरोपी के पिता के युक्तिवाद को ग्राह्य मानकर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को निर्दोष बरी किया. इस मामले में आरोपी के वकील मुतुर्जा आजाद को एड.चव्हाण, एड.नौशिक, एड.नदीम व शहाबुद्दीन ने सहयोग दिया.

 

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