अमरावती/दि.19 – मामूली विवाद झगड़े में परिवर्तित होकर आरोपी ने फिर्यादी युवा पर केरोसीन उंडेलकर जलाने का प्रयास करने के मामले में वर्ष 2018 में शिरखेड़ पुलिस थाने में जान से मारने के मामले में अपराध दर्ज रहनेवाले आरोपी की जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को निर्दोष रिहाई की. एड. यश प्रशांत भेलांडे ने इस मामले में पैरवी की.
5 जुलाई 2018 को शिरखेड़ में ऋषिकेश तुलसीदास कंटाले ने अपना ट्रैक्टर मरम्मत के लिए संजय अश्रूजी सोलंके के पास लाने पर संजय ने ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए मनायी करने से ऋषिकेश कंटाले ने संजय के साथ विवाद किया और ट्रैक्टर में स्थित केरोसीन की कैन लाकर संजय पर उंडेल दी और माचिस की लकड़ी जलाकर संजय पर फेंकी इस समय घर के सदस्य आने से संजय को बचाया गया. बाद फिर्यादी संजय सोलंके ने शिरखेड़ थाना में घटना की शिकायत की. इसमें पुलिस ने धारा 307, 504 के तहत आरोपी ऋषिकेश कंटाले पर अपराध दर्ज किया था. दोषारोप पत्र दायर होने के बाद इस मामले में 15 मई को दोनों पक्षों द्वारा पैरवी की गयी. इसमें सरकारी पक्ष द्वारा 9 गवाहों की जांच की गयी. जबकि एड. यश भेलांडे ने पैरवी करते हुए इस मामले का सत्य पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. 17 मई को इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए जिला व सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों के वकीलों की बाजू और सबूत की जांच कर इस मामले में आरोपी ऋषिकेश कंटाले की निर्दोष मुक्तता की.