सरकारी काम में रुकावट के प्रकरण में आरोपी निर्दोष बरी
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अमरावती-/दि.9 सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के सरकारी कर्मचारी को मारपीट व सरकारी काम में रुकावट के मामले से फिर्यादी रविन्द्र बिजवे को निर्दोष बरी किया गया.
घटना की हकीकत के अनुसार, विगत 29 अक्तूबर 2015 को करीबन 3 से 3.30 बजे फिर्यादी रविन्द्र बिजवे घटनास्थल मालवीय चौक से चित्रा चौक पर सार्वजनिक नाली के निर्माणकार्य करते समय एक दुकान का शटर जेसीबी मशीन की वजह से गिर गया था. उसका निरीक्षण करते समय फिर्यादी ने आरोप लगाया कि आरोपी देवेश सोनी व गोपाल सोनी ने फिर्यादी को लातघुसों से मारकर सरकारी काम में रुकावट पैदा की. पुलिस स्टेशन, सिटी कोतवाली ने अपराध दर्ज कर कोर्ट में चार्जशिट दाखल की. कोर्ट में सरकारी पक्ष की तरफ से कुल पांच गवाहदार की जांच की गई. सभी गवाहों के बयानों में समानता न पाये जाने तथा एक भी निष्पक्ष गवाह हाजीर होते हुए भी उनकी गवाही पुलिस ने दर्ज नहीं की. इस वजह से विद्यमान जलद गति न्यायाधीश आय.ए.शेख, नाझीर ने सरकारी गवाहों को संशयास्पद मानते हुए आरोपी को निर्दोष मुक्त किया. इस केस में आरोपी की ओर से एड. टी.एस. श्रीमाली व एड. राजेश जे. मिश्रा ने सफल पैरवी की.