चार गुना की बजाय अब डेढ गुना दर से होगी संपत्तिकर वसूली
डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने निकाला समाधान
* अमरावती शहरवासियों को मिलेगी बडी राहत
* अब डेढ गुना दर से होगी संपत्तिकर की वसूली
* विधायक सुलभा खोडके के प्रयास रहे सफल
* समिति की रिपोर्ट पर आज मुंबई में हुई बैठक
अमरावती/दि.13– अमरावती महानगरपालिका द्वारा वर्ष 2023-24 से अमल में लायी जाने वाली चार गुना वृद्धिंगत संपत्तिकर की दरवृद्धि से अमरावती शहर के संपत्तिधारकों को आज उस समय बडी राहत मिली, जब राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजीत पवार के निर्देश पश्चात मनपा आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ने नये कर मूल्यांकन के कानूनी पहलूओं की जांच पडताल के बाद आवश्यक सुधार कर अपने रिपोर्ट को प्रस्तूत किया और आज मुंबई मंत्रालय में हुई बैठक में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार द्वारा अपनी मुहर लगाये जाने के चलते अमरावती मनपा से संपत्तिकर की बढाई गई दरों को कम करने का निर्णय लिया. इसके चलते अब संपत्तिधारकों को पुरानी दरों की तुलना में चार गुना की बजाय डेढ गुना संपत्तिकर अदा करना होगा. संपत्तिकर में की गई दरवृद्धि को कम कराने हेतु स्थानीय विधायक सुलभा खोडके द्वारा सतत प्रयास किये जा रहे थे. जो आज पूरी तरह से सफल हुए.
बता दें कि, अमरावती मनपा क्षेत्र में वर्ष 2005-6 के दौरान संपत्तियों के सर्वे व कर निर्धारण का काम हुआ था. जिसके बाद सीधे वर्ष 2023 में मनपा क्षेत्र अंतर्गत संपत्तियों का सर्वेक्षण करते हुए कर योग्य मूल्य निश्चित करने के लिए संशोधित वार्षिक अपेक्षित किराया दरों के अनुसार सभी प्रकार की संपत्तियों का कर निर्धारण कर प्रारुप कर निर्धारण सूची तैयार की गई थी. साथ ही सर्वेक्षण के बाद संपत्तिधारकों को व्यक्तिगत कर आकार की नोटीसे जारी की गई थी. परंतु संपत्तिकर की पुरानी दरों की तुलना में नई दरें चार गुना अधिक रहने के चलते शहरवासियों में इसे लेकर अच्छा खासा रोष पनप गया था. साथ ही मनपा को कई आक्षेप भी प्राप्त हुए थे और कई संपत्तिधारकों ने स्थानीय विधायक सुलभा खोडके को निवेदन देते हुए वृद्धिंगत कर की भारी भरकम दरों से दिलासा देने की मांग की थी.
जिसके बाद विधायक सुलभा खोडके ने 16 अक्तूबर 2023 को मनपा में बैठक लेते हुए नये वृद्धिंगत कर के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की. इस समय विधायक सुलभा खोडके की स्पष्ट भूमिका रही कि, यद्यपि विगत 18 वर्षों के दौरान अमरावती शहर का बडी तेजी के साथ विस्तार हुआ है. ऐसे में मूलभूत सुविधाओं की जरुरत को देखते हुए संशोधित कर निर्धारण किया गया है. लेकिन जनता पर अचानक ही इतनी भारी भरकम दरवृद्धि नहीं लादी जानी चाहिए. इसके बाद से ही विधायक सुलभा खोडके द्वारा राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से सतत संपर्क करते हुए अमरावती मनपा क्षेत्र में संपत्तिकर की दरवद्धि को जनभावनाओं की अनुरुप एवं वाजिब रखा जाये. जिसके उपरान्त डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के निर्देश पर मनपा आयुक्त के अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया गया था और इस समिति ने नये सिरे से कर मूल्यांकन के कानूनी पहलूओं की पडताल करते हुए आवश्यक संशोधन के साथ अपनी रिपोर्ट रखी. जिसे डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने आज हुई बैठक में स्वीकार करते हुए इस पर अपनी मुहर लगा दी. जिसके चलते चार गुना दरवृद्धि खारिज हो गई है. वहीं अब संपत्तिकर की पुरानी दर की तुलना में डेढ गुना वृद्धिंगत दर पर अमरावती मनपा क्षेत्र के संपत्तिधारकों को संपत्तिकर अदा करना चाहिए.