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उपसरपंच चुनाव हेतु निर्देश जारी

ग्रामपंचायत की नवनिर्वाचित सरपंचों की अध्यक्षता में होगी सभा

* ढेर सारे अधिकारों के साथ सरपंच पदारुढ़
अमरावती/दि.26- जिले की 257 ग्रामपंचायतों के गत 18 दिसंबर को हुए आम चुनाव पश्चात अब सरपंच की अध्यक्षता में उपसरपंच के निर्वाचन के आदेश जिलाधीश ने तहसीलदारों को दिए हैं. उल्लेखनीय है कि सरपंच सीधे जनता से चुने गए उसी प्रकार जिले में डोमक, बेलोना, वंडली, डवरगांव, सावंगी संगम, सांगवा बु. और चिखली वैद्य में निर्विरोध सरपंच का चुनाव हुआ था. जबकि ग्रापं सरफापुर में सरपंच पद हेतु एक भी नामांकन नहीं आने से वह पद रिक्त होने की घोषणा जिलाधीश ने कर दी है.
चुनाव विभाग के उपजिला निर्णय अधिकारी ने सभी 14 तहसीलों अंतर्गत ग्रापं चुनाव पश्चात नए सरपंच और सदस्यों की निर्वाचन घोषणा कर दी है. आगामी 10 जनवरी से पहले उपसरपंच का चयन करना है. ऐसे ही ग्रामसभा लेकर प्रत्येक गांव के हिसाब से निर्णय लेने हैं.
राज्य सरकार के कक्ष अधिकारी के गत 30 सितंबर को जारी आदेशानुसार उपसरपंच चुनाव में समान वोट मिलने पर सरपंच निर्णायक वोट दे सकते हैं. उन्हें इसका अधिकार है. उसी प्रकार उप सरपंच का चुनाव भी कानूनन बंधनकारक है. इसके लिए ग्रापं चुनाव नियम 1964 और उपनियम 12 के प्रावधानों का आदेश में स्पष्ट उल्लेख है. सरपंच की अनुपस्थिति में तहसीलदार अथवा उनके द्वारा नियम 1959 की धारा 33 की उपधारा 6 (4) के तहत पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार है. वहीं उपसरपंच का चुनाव करवा सकते हैं.

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