अमरावती

सरकार द्वारा व्यापारी संकुलों का किराया बढाने के निर्देश

व्यापारियों में हलचलें, सरकार अपने फैसले पर अटल

अमरावती/दि.31 – सरकार द्वारा कुछ व्यापारी संकुलों का किराया बढाने के निर्देश दिए जाने के बाद मनपा द्वारा जारी नोटिस के चलते व्यापारियों में हलचल मची हुई है. शुक्रवार को इस मामले में मनपा प्रशासन द्वारा जवाहर गेट रोड स्थित खत्री कॉम्पलेक्स के व्यापारियों को बुलाया गया था. जहां 224 व्यापारियों को नोटिस दी गई थी. जिनमें से केवल 2 लोग ही प्रत्यक्ष रूप से अपनी बाद रखने मनपा में पहुंचे थे. अन्य व्यापारियों ने अपने वकील के माध्यम से अपनी भूमिका मनपा के सामने रखी. इस व्यापारी संकुल में 285 प्रतिष्ठान बताए गये है. जिनमें से 224 व्यापारी किराए के रूप में है.16 व्यापारी ऐसे है जिनकी एग्रीमेंट में लीज खत्म होने की कोई भी तारीख नहीं है. 105 दुकानदरारों की लीज समाप्त हो चुकी है. वहीं 33 दुकानदारों की लीज को प्रशासन ने अवैध करार दिया है. जानकारी के अनुसार किराएदारों के साथ जो करार किया गया है, जो त्रैपाटी था. लेकिन कुछ दुकानदारों की लीज को प्रशासन ने अवैध करार दिया है. जानकारी के अनुसार किराएदारों के साथ जो करार किया गया है. जो त्रैपाठी था. लेकिन कुछ दुकानदारों को तत्कालीन पंजीयन विभाग अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर लीज बढाकर दे दी है. हालांकि इस संदर्भ में मनपा प्रशासन ने यह लीज अवैध होने की बात कर रद्द कर दी है. मगर अब भी कुछ व्यापारी उस लीज को लेकर अड़े हुए है. ऐसे में सरकार द्वारा व्यापारी संकुल के किराए में वृध्दि करने के फैसले के बाद मनपा द्वारा जारी किए गये नोटिस के चलते व्यापारियों में भय का माहौल नजर आ रहा है. प्रशासन ने साफ शब्दोें मेें कहा है कि या तो सरकार के नियमों का पालन करे या फिर प्रतिष्ठान खाली करे.

2020 में समाप्त हुई लीज

खत्री मार्केट की लीज 2020 में खत्म हो चुकी है. ऐसे में महानगर पालिका में अब इन दुकानदारों को अनधिकृत से दुकान पर ताबा रखने के चलते नुकसान भरपाई देने की नोटिस जारी की है. इस संदर्भ में संबंधित व्यापारियों ने कुछ दस्तावेज मांगे है. अब 4 जनवरी को मिलने की सुनवाई होगी. वहीं प्रियदर्शनी मार्केट की लीज 3 जनवरी को समाप्त होगी. जिसके चलते इन व्यापारियों को नोटिस मनपा की ओर से जारी कर दी गई है.

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