अमरावतीविदर्भ

घरकुल हेतु जमीन खरीदी की जानकारी पेश करने के निर्देश

जिप अध्यक्ष (Bablu) देशमुख ने डीआरडीए को जारी किए आदेश

  • ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति होगी स्पष्ट

अमरावतीफिलहाल खुद के पास अपनी कोई जमीन नहीं और भविष्य में अपने पास जमीन रहने की कोई आशा भी नहीं. ऐसे बीपीएल धारकों को सरकार की घरकुल योजना का लाभ देते समय सबसे पहले जमीन खरीदनी पडती है. जिसके लिए सरकार की पं. दिनदयाल उपाध्याय योजना से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इस हेतु ५० हजार रूपए तक की रकम निश्चित की गई है, लेकिन इस मानक की वजह से कई पात्र लाभार्थियों के घरकुल अटके पडे है. ऐसे सभी घरकुलों की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश जिप अध्यक्ष बबलू देशमुख द्वारा जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा को दिये गये है. इस आदेश के अनुसार जिले में जमीन के अभाव में अटके पडे घरकुलों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

बता दें कि, विगत दिनों हुई जिप की आमसभा में रविंद्र मुंदे, प्रताप अभ्यंकर व गौरी देशमुख आदि सदस्यों ने यह मसला उपस्थित किया था और ऑनलाईन चर्चा के दौरान संजय घुलक्षे ने इस मामले को लेकर जिप प्रशासन की भुमिका जानने का प्रयास किया था. सदस्यों का कहना था कि, इतनी कम रकम में घरकुल हेतु आवश्यक जमीन प्राप्त नहीं हो सकती. ऐसे में बीपीएल व कास्ट कैटेगिरी के अनुसार पात्र रहने के बावजूद कई लाभार्थियों को अब तक घरकुल का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है. जिसके बाद प्रकल्प संचालक विनय ठमके ने इस संदर्भ में सभी पंचायत समितियों के गट विकास अधिकारियों को इस मामले में तुरंत आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये.

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