अमरावतीमहाराष्ट्र

बीमा एजेंट से फ्रॉड, धनादेश अनादरण में दोषी

कोर्ट ने सुनाई 4 माह की सजा

अमरावती/ दि. 11– न्यायालय ने आसरा के बीमा एजेंट रमेश श्यामराव जवंजाल से धोखा करनेवाले रवीन्द्र किसन मोहोड को धनादेश अनादरण में दोषी पाकर चार माह की कैद की सजा सुनाई. उसी प्रकार 3 लाख 30 हजार रूपए लौटाने का भी हुक्म दिया. इस मामले में रमेश जवंजाल की ओर से एड. पी.एच. पिंपलगांवकर ने प्रभावी पैरवी की.
जवंजाल ने मोहोड के विरूध्द धारा 138 के तहत मुकदमा किया था. दर असल उन्होंने आरोपी को 2.85 लाख रूपए उधार दिए थे. जिसके बदले में मोहोड द्बारा दिया गया चेक बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने से अनादरित हो गया. तब आरोपी को कानूनन नोटिस भेजी गई. फिर भी पैसे न लौटाने पर अदालती कार्रवाई की गई. कोर्ट ने कडा आदेश जारी किया. आदेश में कहा कि आर्थिक गैर व्यवहार सहन नहीं किया जायेगा. यह फैसला धोखा करनेवालों के लिए सबक हैं. धनादेश व्यवहार में विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है.

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