अमरावती/दि.21– राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी गैर कृषि विश्वविद्यालय से संलग्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु व्यक्तिगत अपघात और मेडिकल बीमा योजना लागू की है. गत 16 अक्तूबर को इसका शासनादेश जारी हुआ है. जिससे विद्यार्थियों को सुविधा मिलने जा रही है.
* 20 रुपए में 1 लाख का बीमा
आज के आपधापी के दौर में दुर्घटनाएं हो रही है. उसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पास वाहन होते ही है. इसलिए शासन ने विद्यार्थी व्यक्तिगत अपघात बीमा योजना में 20 रुपए में 1 लाख का कवर दिया है. आईसीआईसीआई लोंबार्ड कंपनी को बीमा योजना की जिम्मेदारी दी है.
* 62 रुपए में 5 लाख
बीमा योजना ऐच्छिक है. 62 रुपए में विद्यार्थी को 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा. सरकार ने इसका जिम्मा नैशलन इंशुरेंस कंपनी को दिया है. विद्यापीठ और महाविद्याय के विद्यार्थियों हेतु बीमा योजना वे चाहे तो ले सकते हैं.