अमरावतीमहाराष्ट्र

दुर्घटना के बाद मिलता है 2 लाख का बीमा

जिले में 1.48 हजार कामगारों का पंजीयन

धामणगांव रेलवे/दि.4– असंगठित कामगारों का पंजीयन करने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरु है. वह शुरु होने के बाद अमरावती जिले में 1 लाख 48 हजार 327 कामगारों ने पंजीयन किया है. पंजीयन करने वाले कामगारों को कोई पैसा न भरते हुए 2 लाख का बीमा कवच प्राप्त हुआ है.

सीएससी और राज्यसेवा केंद्रों पर कामगार अपना पंजीयन कर सकता है. इसका लाभ कामगारों को भविष्य में नहीं हो सकता. इसके लिए पंजीयन करना आवश्यक है. दुर्घटना होने पर बीमा के लिए कामगार जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला कामगार कार्यालय के पास अर्जी कर सकेंगे. कामगारों को इसके पूर्व किसी भी तरह का कवच नहीं था. इस कारण उनकी मृत्यु अथवा दिव्यांगता आने पर किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती थी. लेकिन अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन करने पर कामगारों को 2 लाख का बीमा कवच मिलने वाला है. केंद्र शासन ने असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है. ई-श्रम निकालने वाले कामगारों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर केंद्र सरकार की तरफ से उसके वारिस को 2 लाख तक नि:शुल्क बीमा मिलता है तथा दुर्घटना में कायमस्वरुप दिव्यांगता आने पर 1 लाख की भरपाई दी जाती है.

ई-श्रमकार्ड में कामगारों का नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य संच व परिवार आदि जानकारी दर्ज रहती है. पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद मजदूरों को विशेष नंबर सहित 12 अंकी यूएएन कार्ड दिए जाते हैं. भविष्य में सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने में सुविधा होती है. इस पोर्टल के जरिए सभी असंगठित कामगारों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का मकसद है.

* क्या है योजना?
कामगारों के पंजीयन के लिए ई-श्रम पोर्टल का पंजीयन किया जाता है. संबंधित कामगार को नागरी सुविधा केंद्र, कामगार सुविधा केंद्र जाकर पंजीयन करना चाहिए. साथ ही  https://eshram.gov.in यहां भी पंजीयन किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए, पूछताछ के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14434, टोल फ्री नंबर 18001374150 पर कॉल करने का आहवान किया गया है.

* योजना का मानक क्या?
ई-श्रम कार्ड निकालने के लिए कुछ मानक है. पेंटर, सब्जी वाले, फलवाले, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, चाय विक्रेता, सडकों के विक्रेता, चक्की के कामगार, पशु पालन करने वाले कामगार, छोेटे किसान, ईट भट्टी कामगार, मनरेगा मजदूर, माथाडी कामगार, गन्ना कटाई कामगार, सुतार काम करनेवाले व्यक्ति, बांधकाम कामगार, कृषि काम करने वाले व्यक्ति, घर काम करने वाली महिला, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, आशा सेविका, अंगनवाडी सेविका, सलून कामगार, वृत्तपत्र विक्रेता, दुग्ध व्यवसाय करने वाले किसान, ब्यूटीपार्लर कामगार, महिला फेेरीवाले आदि समेत असंगठित क्षेत्र में उपरोक्त के मुताबिक 300 क्षेत्र के कामगार और व्यक्तियों को समावेश होता है.

* अब तक ढाई लाख कामगारों का पंजीयन
ई-श्रम पोर्टल शुरु हुआ तब से अब तक ढाई लाख से अधिक कामगारों का पंजीयन हुआ है. बीमा के लिए अब तक कोई भी दावा अर्जी प्राप्त नहीं हुई है. जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला कामकार कार्यालय के पास बीमा के लिए अर्जी करें.
– राहुल काले,
जिला कामगार अधिकारी

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