कोरोना में मृत कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख का बीमा कवच
जिला परिषद में शासन का आदेश पहुंचा
अमरावती/दि.26-पिछले दो वर्षो से कोरोना काल में मृत हुए जिला परिषद के कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रूपये का बीमा देने की बात शासन ने कबूल की थी. इस बारे में 18 मार्च के आदेशानुसार बीमा देने का आदेश जिला परिषद में पहुंचा है.
कोरोना महामारी के समय सर्वेक्षण, खोज प्रतिबंध, जांच, इलाज सहायताकार्य से संबंधित ड्यूटी करते समय शासन के विभिन्न विभाग के कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए . इसमें काफी कर्मचारियों की मौत हो गई.ग्राम विकास विभाग ने कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने के लिए संवर्ग के कर्मचारियों को 8 जुलाई 2020 के शासन निर्णय अनुसार बीमा कवच लगाया था. 30 सितंबर 2020 तक कामकाज ड्यूटी पर रहते समय कोरोना प्रभावितों होनेवाले कर्मचारियों के वारिसदार को 50 लाख रूपये बीमा कवच दिया गया है. इसमें शासन ने कुछ नियम व शर्त रखे है. इसमें कोरोना संबंधित ड्यूटी पर जाने के बारे में सक्षम अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपी जरूरी है. वह कर्मचारी अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की दिनांक से पहले 14 दिन ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिए. यह बात मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिप या कोई भी पद निर्देशित विभाग प्रमुख से सत्यापित प्रमाणपत्र प्रमाणित किया जायेगा. जिस कर्मचारियों की मृत्यु हुई है. उसके वारिसदारों ने जिला परिषद में पंजीयन कराना चाहिए. ऐसा शासन के आदेश में उल्लेख किया गया है.