अमरावती/ दि.27 – मनपा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले संपत्ति धारकों व्दारा आगामी 31 दिसंबर तक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने पर बकाया कर पर लगने वाले ब्याज व दंड की राशि में 100 फीसद छूट दिये जाने को मनपा आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर ने मंजूरी प्रदान की है.
उल्लेखनीय है कि, संपत्ति कर व मनपा की आय का प्रमुख स्त्रोत माना जाता हेै और संपत्ति कर की वसूली के लिए मनपा के कर्मचारियों व्दारा संपत्तिधारक के यहां प्रत्यक्ष जाकर कर की वसूली की जाती है. साथ ही इन दिनों कर की राशि अदा करने हेतु ऑनलाइन पध्दति का अवलंब भी किया जाता है. इसके बावजूद समय पर संपत्ति कर अदा नहीं करने वाले लोगों पर प्रति माह 2 फीसदी ब्याज लगाने के साथ ही विलंब शुल्क भी वसूला जाता है. परंतु जो लोग इस ब्याज व दंड की राशि से बचना चाहते है, उनके लिए मनपा ने एक विशेष योजना तैयार की है. जिसके तहत 31 दिसंबर तक संपत्ति कर की अदायगी करने वालों को ब्याज व दंड की राशि में 100 फीसद छूट दी जाएगी. वहीं 31 जनवरी तक भुगतान करने पर 75 फीसदी, 28 फरवरी तक भुगतान करने पर 50 फीसद तथा 31 मार्च तक भुगतान करने पर 25 फीसद छूट ब्याज की दंड की राशि में दी जाएगी.
इस संदर्भ में मनपा व्दारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि, जारी आर्थिक वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति कर का भुगतान 31 दिसंबर 2022 तक संबंधित जोन कार्यालय में करने पर संपत्ति कर के सामान्य कर में 2 फीसदी की छूट दी जाएगी. साथ ही ऑनलाइन तरीके से कर का भुगतान करने हेतु वर्ष 2022-23 के लिए उपरोक्त कालावधि एवं इस कालावधि के बाद भी सहुलियत के अलावा एक फीसदी अतिरिक्त छूट देय रहेगी. इसके अलावा संपत्ति कर धारकों की सुविधा को देखते हुए शनिवार व रविवार मनपा जोन स्तर पर कर संकलन शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक संपत्ति कर धारक अपने करों का भुगतान कर सके.