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ओबीसी आरक्षण में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं

भाजपा ओबीसी मार्चा के प्रदेश सचिव वानखडे का कथन

अमरावती /दि.24- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी प्रवर्ग में मनमाने तरीके से 42 नई जातियों का समावेश किया. इन 42 में से 41 जातियां मुस्लिम समाज की थी. ऐसे में मूल ओबीसी पर अन्याय करने वाले इस कृत्य को कोलकता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रद्द कर दिया है. जिसका स्वागत करते हुए भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव योगेश वानखडे ने कहा कि, ओबीसी आरक्षण में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इस संदर्भ में भाजपा ओबीसी सेल के प्रदेश सचिव योगेश वानखडे ने इस फैसले के लिए राष्ट्रीय पिछडावर्गीय आयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, ममता बैनर्जी ने मूल ओबीसी प्रवर्ग के लोगों के साथ जालसाजी करते हुए संविधान का अपमान किया. लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने दुध का दुध और पानी का पानी करते हुए ममता बैनर्जी की सरकार को जबर्दस्त झटका दिया है.

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