अमरावती

आठ संचालकों की अंतरिम जमानत मंजूर

नौकर भर्ती मामले में संचालकों पर अपराध ही दर्ज नहीं

परतवाडा/दि.6 – अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति के विविध पदों की नौकर भर्ती मामले में अचलपुर पुलिस ने सह आरोपी के रुप में किसी भी संचालक पर अपराध दर्ज नहीं किया फिर भी बाजार समिति के संचालकों ने अस्थायी व गिरफ्तारीपूर्व जमानत के लिए वकील के माध्यम से न्यायालयीन प्रक्रिया करने हेतु आज सोमवार को अर्जी दाखिल की थी. उसके चलते संचालकों ने दाखिल की हुई अर्जी पर अचलपुर जिला सत्र न्यायाधीश एम.एच.पठान ने निर्णय देते हुए आठ संचालकों की अंतरिम जमानत मंजूर की है.
अचलपुर कृषि उपज मंडी समिति की नौकर भर्ती मामले में पुलिस ने पांच आरोपी पर अपराध दर्ज करते हुए कुछ संचालकों का बयान पुलिस ने दर्ज किया था. अपराध दर्ज हुए पांच लोगों को न्यायालय ने जमानत मंजूर की. इस मामले में अचानक 1 अप्रैल को बाजार समिति के 17 संचालकों पर अपराध दर्ज किये जायेंगे. इस तरह की चर्चा आगे आने से संचालक उन्हें नॉट रिचेबल मोड दाखिल गिरफ्तारी पूर्व जमानत के चलते न्यायालय में वकीलों के माध्यम से अर्जी दाखिल की थी. कल सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश एम.एच.पठान ने निर्णय लेकर 8 संचालकों को अंतरिम जमानत मंजूर की. कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक गंगाधर चौधरी, राजेंद्र गोरले, राजाभाऊ टवलारकर, गंगाराम काले की ओर से एड. नितीन चौधरी ने तथा गजानन भोरे, बाबुराव गावंडे, शिवबा काले की ओर से एड.महेश देशमुख तथा सतीशकुमार व्यास की ओर से एड.वकार ने अर्जी दाखिल की थी. इन 8 संचालकों को अंतरिम जमानत प्राप्त हुई. अन्य संचालकों की जमानत अर्जी दाखल हुई तो उन्हें भी जमानत मिलने का मार्ग आसन हुआ है.

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