अमरावती

गवाही से पलटनेवाला कोतवाल निलंबित

एक साल का मानधन भी रोका

चांदुरबाजार प्रतिनिधि/दि.17 – पुलिस की ओर से दाखिल किए गए मामले में तहसील के ब्राम्हणवाडा थडी के कोतवाल अपनी गवाही से पलट गया. जिससे आरोपी बरी हो गया. जिसके चलते बयान पलटनेवाले कोतवाल को निलंबित करने के साथ ही उसका एक साल का मानधन भी रोक दिया गया है. यह कार्रवाई उपविभागीय अधिकारी के आदेश पर की गई.
कार्रवाई किए गए कोतवाल का नाम विलास भिमटे बताया गया है. ब्राम्हणवाडा थडी पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 11 अक्टूबर 2017 में पप्पू उर्फ अजरुद्दीन इनामदार जुआ अड्डा चलाने की जानकारी मिलने पर तत्कालीन थानेदार संजय वाकडे ने कार्रवाई की थी. इस समय पप्पु ने अधिकारियों के साथ विवाद करते हुए बाधा निर्माण की थी. इस मामले में ब्राह्मणवाडा पुलिस ने धारा 353, 332 के तहत अपराध दर्ज कर घटनास्थल पर मौजूद पंचनामा करते समय कार्यरत कोतवाल विलास भामटे को गवाह के रुप में हस्ताक्षर लिये थे. इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा. इस मामले में चांदूर बाजार न्यायालय से 4 जून 2019 को मामला अचलपुर सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया. 19 जुलाई को इस मामले में प्रथम श्रेणी न्यायालय के सामने कोतवाल विलास भामटे की सरकारी पक्ष की ओर से गवाही ली गई, लेकिन सरकारी गवाह ने सहयोग न देते हुए अपने बयान से पल्टी मारी, जिसका लाभ आरोपी को मिला और 2 नवंबर को आरोपी को न्यायालय ने निर्दोष बरी कर दिया. इस मामले की गंभीर दखल लेकर उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार ने बयान से पलटने वाले कोतवाल विलास भिमटे पर निलंबन की कार्रवाई की. इसके अलावा एक साल का मानधन भी रोक दिया गया.

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