मृगनयनी एसो. की जांच कर रिपोर्ट तलब
बीजेपी के दिवंगत नेता शिंगोरे के साथ हुई थी धोखाधडी
* जज खाडे के आदेश
* एक ही संपत्ति दो लोगों को बेचने का प्रयास
* शिंगोरे के पुत्र ने लडी लंबी कानूनी लडाई
अमरावती/दि.21– रहाटगांव की कीमती अचल संपत्ति दो लोगों को बेचने की कोशिश करने वाले मृगनयनी एसोसिएट की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने के आदेश मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायाधीश खाडे ने आज गाडगे नगर पुलिस को दिये. इस मामले में बीजेपी के दिवंगत नेता डॉ. प्रदीप शिंगोरे के साथ हुए सौदे से नोटरी होने के बावजूद संबंधित फर्म मुकर गई थी. इस मामले में डॉ. शिंगोरे के पुत्र आदित्य ने अपने वकील सत्यजीत सिंह रघुवंशी के माध्यम से कानूनी लडाई लडी. गत माह इस मामले में युक्तिवाद पूर्ण होने पश्चात आज अदालत ने एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश पुलिस को दिये हैं. शिंगोरे ने अपनी याचिका में नितिन रामभाउ बाहे, संतोष निरंजन टारपे, प्रवीण देवीदास इंगले और गाडगे नगर पुलिस को प्रतिवादी बनाया था.
* 17 सितंबर को हुआ सौदा
याचिका के अनुसार प्रदीप बलवंतराव शिंगोरे ने प्रतिवादियों से 17 सितंबर 2018 को रहाटगांव सर्वे नंबर 161/2 में प्लॉट नंबर 22-बी, 24-बी 6, 22-बी, 24-बी 5, 24-बी 1 रो हाउस का सौदा किया था. मृगनयनी एसोसिएट को इसके लिए 57 लाख 40 हजार रुपए का भुगतान किया था. इसकी सेल डीड बनी और इस सेल डीड को नोटराइज किया गया था. अदालत में याचिकाकर्ता ने नोटरी नंबर भी प्रस्तुत किया.
* शिंगोरे का निधन
कालांतर में डॉ. शिंगोरे का कोविड महामारी दौरान स्वास्थ्य बिगड गया. उन्हें हेलीकाप्टर से उपचार के लिए मुंबई ले जाने के बावजूद बचाया न जा सका. ऐसे में मृगनयनी एसोसिएट ने कथित तौर पर डॉ. शिंगोरे के साथ हुए प्लाट और रो हाउस को प्रवीण इंगले को बेच दिया. इस प्रकार शिंगोरे परिवार से विश्वासघात किया गया. इस तरह की बात याचिका में कही गई. शिंगोरे के पुत्र आदित्य ने इसकी सिविल शिकायत करने के साथ गाडगे नगर थाने में भी शिकायत की. जिस पर पुलिस ने एक्शन लेने में आनाकानी की. तब मामला कोर्ट में लाया गया.